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बेअदबी मामला: अभी स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर के तौर पर पेश नहीं होंगे आरएस बैंस, याचिका पर पंजाब सरकार ने दिया आश्वासन
Sat, 30 Oct 2021 09:41 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 30 Oct 2021 09:41 AM IST
सार
कोटकपूरा गोलीकांड में फंसे इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह कुलार ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याची ने कहा कि स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर के तौर पर बैंस की नियुक्ति सीआरपीसी की धारा-24 के खिलाफ है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बेअदबी मामले के ट्रायल में पैरवी के लिए सीनियर एडवोकेट आरएस बैंस को स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर नियुक्त करने को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया कि अगली सुनवाई तक बैंस पेश नहीं होंगे।
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कोटकपूरा गोलीकांड में फंसे इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह कुलार ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि बैंस इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी कर चुके हैं। यदि वह स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर के तौर पर ट्रायल कोर्ट में पैरवी करेंगे तो यह हितों के टकराव का मामला बन जाएगा। याची ने कहा कि स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर के तौर पर बैंस की नियुक्ति सीआरपीसी की धारा-24 के खिलाफ भी है। इस प्रकार की नियुक्ति से पहले सरकार को हाईकोर्ट से प्रशासकीय पक्ष पर चर्चा करनी चाहिए थी।
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याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि आरएस बैंस की स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर के तौर पर की गई नियुक्ति से जुड़ी अधिसूचना को रद्द किया जाए। साथ ही याचिका विचाराधीन रहते अधिसूचना पर रोक लगाने की हाईकोर्ट से मांग की गई है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि बेअदबी मामले में ट्रायल की पैरवी अब फिलहाल रेगुलर पब्लिक प्रोसीक्यूटर ही करेंगे।