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चंडीगढ़ में बढ़ाया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स, प्रशासक बदनौर ने दी मंजूरी, जल्दी जारी होगा नोटिफिकेशन
Tue, 17 Mar 2020 12:47 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Mar 2020 12:47 PM IST
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पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की मंजूरी दे दी। नगर निगम सदन की 30 दिसंबर 2019 को हुई बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया गया था। प्रस्ताव पास होने के बाद इसे प्रशासनिक मंजूरी के लिए प्रशासक के पास भेजा गया था। सोमवार को प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने इसे मंजूरी दे दी है। अब एक दो दिनों में इसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा।
बता दें कि शहर में 23 हजार व्यावसायिक संपत्तियां हैं। इनमें 13 गांवों की 3193 प्रापर्टी मिलने से कुल संख्या 26193 हो गई है। वहीं, आवासीय संपत्तियों की संख्या 80 हजार है। व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों पर टैक्स बढ़ाने से नगर निगम को करीब 14 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इसमें कामर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स से 10 करोड़ और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स से 4 करोड़ की अतिरिक्त इनकम होगी।
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर इतना बढ़ेगा टैक्स
- प्लॉट एरिया के जोन वन के सेक्टर में सेल्फ असेसमेंट कर दो रुपये प्रति वर्ग गज के बजाय 3 रुपये और कवर्ड एरिया में एक रुपये के बजाय डेढ़ रुपये प्रति वर्ग फीट सेल्फ असेस्टमेंट करके जमा कराना होगा।
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- जोन दो के सेक्टर के प्लाट एरिया में रेटेबल वैल्यू पहले 1.60 रुपये प्रति वर्ग गज था जिसे बढ़ाकर 2.5 रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया गया है।
- इसी जोन के सेक्टर के कवर्ड एरिया वालों को पहले रेटेबल वैल्यू 80 पैसे प्रति वर्ग फीट से असेस कर जमा करवाते थे। अब उन्हें 1.25 रुपये के हिसाब से जमा करवाना होगा।
- इसी तरह जोन थ्री के सेक्टरों के प्लाट एरिया वालों को 1.20 रुपये रेटेबल वैल्यू प्रति वर्ग गज से असेस कर जमा करवाते थे, अब दो रुपये के हिसाब से जमा करवाना होगा।
- इसी जोन के कवर्ड एरिया को 60 पैसे प्रति वर्ग फीट सेल्फ असेसमेंट करने के बजाय अब एक रुपये प्रति वर्ग फीट से जमा करवाना होगा।
- शहर के किसी भी हिस्से में बने अपार्टमेंट का 75 पैसे प्रति वर्ग फीट से असेस कर जमा करवाते थे, अब उन्हें एक रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से जमा करवाना होगा।
कमर्शियल प्रॉपर्टी पर इतना बढ़ेगा टैक्स
- अब कामर्शियल टैक्स सेक्टर 17 के जोन वन के एससीओ को चार रुपये सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत बढ़ाकर जमा करवाने होंगे।
- ग्रुप दो के जोन ए में आने वाले सेक्टर 22, 34 और 35 के एससीओ ऑनर को 3.40 रुपये प्रति गर्व फीट के हिसाब से अधिक जमा करवाना होगा।
-ग्रुप सी के जोन ए में आने वाले सेक्टर 7, 8, 915, 19, ओर 26 के एससीओ ऑनर को 2.60 रुपये प्रति वर्ग फीट अधिक बढ़ाकर जमा करवाना होगा।
- ग्रुप चार के जोन वन में आनेवाले इंडस्ट्रियल एरिया फेज- एक और दो और शहर के अन्य सेक्टरों के एससीओ ऑनर को 2 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से पहले से अधिक जमा करवाने होंगे।
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बता दें कि शहर में 23 हजार व्यावसायिक संपत्तियां हैं। इनमें 13 गांवों की 3193 प्रापर्टी मिलने से कुल संख्या 26193 हो गई है। वहीं, आवासीय संपत्तियों की संख्या 80 हजार है। व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों पर टैक्स बढ़ाने से नगर निगम को करीब 14 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इसमें कामर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स से 10 करोड़ और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स से 4 करोड़ की अतिरिक्त इनकम होगी।
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रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर इतना बढ़ेगा टैक्स
- प्लॉट एरिया के जोन वन के सेक्टर में सेल्फ असेसमेंट कर दो रुपये प्रति वर्ग गज के बजाय 3 रुपये और कवर्ड एरिया में एक रुपये के बजाय डेढ़ रुपये प्रति वर्ग फीट सेल्फ असेस्टमेंट करके जमा कराना होगा।
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- जोन दो के सेक्टर के प्लाट एरिया में रेटेबल वैल्यू पहले 1.60 रुपये प्रति वर्ग गज था जिसे बढ़ाकर 2.5 रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया गया है।
- इसी जोन के सेक्टर के कवर्ड एरिया वालों को पहले रेटेबल वैल्यू 80 पैसे प्रति वर्ग फीट से असेस कर जमा करवाते थे। अब उन्हें 1.25 रुपये के हिसाब से जमा करवाना होगा।
- इसी तरह जोन थ्री के सेक्टरों के प्लाट एरिया वालों को 1.20 रुपये रेटेबल वैल्यू प्रति वर्ग गज से असेस कर जमा करवाते थे, अब दो रुपये के हिसाब से जमा करवाना होगा।
- इसी जोन के कवर्ड एरिया को 60 पैसे प्रति वर्ग फीट सेल्फ असेसमेंट करने के बजाय अब एक रुपये प्रति वर्ग फीट से जमा करवाना होगा।
- शहर के किसी भी हिस्से में बने अपार्टमेंट का 75 पैसे प्रति वर्ग फीट से असेस कर जमा करवाते थे, अब उन्हें एक रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से जमा करवाना होगा।
कमर्शियल प्रॉपर्टी पर इतना बढ़ेगा टैक्स
- अब कामर्शियल टैक्स सेक्टर 17 के जोन वन के एससीओ को चार रुपये सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत बढ़ाकर जमा करवाने होंगे।
- ग्रुप दो के जोन ए में आने वाले सेक्टर 22, 34 और 35 के एससीओ ऑनर को 3.40 रुपये प्रति गर्व फीट के हिसाब से अधिक जमा करवाना होगा।
-ग्रुप सी के जोन ए में आने वाले सेक्टर 7, 8, 915, 19, ओर 26 के एससीओ ऑनर को 2.60 रुपये प्रति वर्ग फीट अधिक बढ़ाकर जमा करवाना होगा।
- ग्रुप चार के जोन वन में आनेवाले इंडस्ट्रियल एरिया फेज- एक और दो और शहर के अन्य सेक्टरों के एससीओ ऑनर को 2 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से पहले से अधिक जमा करवाने होंगे।