फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   administration notification, no service tax on home delivery

ऐलानः होम डिलीवरी पर नहीं लिया जा सकता सर्विस टैक्स

Mon, 23 Nov 2015 02:21 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 23 Nov 2015 02:21 PM IST
विज्ञापन
administration notification, no service tax on home delivery

होम डिलिवरी या आउटलेट्स से फूड पैक करवाने पर सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज नहीं वसूला जा सकता। इस पर सिर्फ वैट ही लिया जा सकता है। यह क्लेरीफिकेशन प्रशासन अपने लेटर में कर चुका है।

विज्ञापन


प्रशासन ने इस तरह की वसूली को पूरी तरह से अवैध करार दिया है। इसको लेकर प्रशासन नई पॉलिसी भी बना रहा है। जिसमें सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज की सभी दुविधाओं को दूर किया जाएगा।
विज्ञापन


बताया जा रहा है कि बहुत सी फूड कंपनियां मनमाने तरीके से बिल में सर्विस चार्ज जोड़कर ग्राहकों को चपत लगा रही हैं। प्रशासन की छापेमारी में भी यह बात सामने आ चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सर्विस टैक्स इंडिया के एग्जीक्यूटिव सीए केशव गर्ग ने बताया कि किसी भी फूड आइटम की होम डिलिवरी या खुद पैक करवा कर ले जाने पर अलग से सर्विस टैक्स या चार्ज नहीं लिया जा सकता।

यह चार्ज एमआरपी में ही शामिल होता है। खुद प्रशासन अपने नोटिस में यह क्लेरीफाई कर चुका है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed