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Chandigarh News: स्कूल बस 30 किमी प्रतिघंटे की गति से दौड़ाई तो होगी कार्रवाई

Sun, 14 Apr 2024 03:00 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 14 Apr 2024 03:00 AM IST
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Action will be taken if school bus runs at a speed of 30 km per hour
स्कूल बस 30 किमी प्रतिघंटे की गति से दौड़ाई तो होगी कार्रवाई
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। कनीना हादसे के बाद हरियाणा सरकार ने स्कूल बस की सुरक्षा को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। शिक्षा निदेशक ने सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोई भी स्कूल बस 30 किमी प्रतिघंटे की गति से दौड़ाई नहीं जाएगी, जो भी ऐसा करता पाया गया तो उस स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्कूली बच्चों को ले जाने वाले सभी वाहनों की गहनता से जांच होगी। इनमें ऑटो, बस, स्कूली वैन, ई-रिक्शा और जीप भी शामिल हैं। इन सभी वाहनों की जांच रिपोर्ट एक हफ्ते में देनी होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि यह स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि स्कूल बस का ड्राइवर प्रशिक्षित हो और वह नशा न करता हो। उल्लेखनीय है कि कनीना हादसे के बाद सरकार ने स्कूल बस की सुरक्षा के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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