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दुष्कर्म मामले मे आरोपी की जमानत याचिका फास्ट ट्रैक अदालत से खारिज

Fri, 16 Jul 2021 02:54 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 16 Jul 2021 02:54 AM IST
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Accused's bail plea in rape case rejected by fast track court
चंडीगढ़। 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में मोहाली निवासी आरोपी सनी की जमानत याचिका जिला फास्ट ट्रैक अदालत ने खारिज कर दी है। साथ ही आरोपी की न्यायिक हिरासत को जारी रखने का आदेश दे दिया।
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पीड़ित पक्ष के वकील उज्ज्वल भसीन ने अदालत में कहा कि एफआईआर में स्पष्ट है कि सनी ने नाबालिग लड़की को 25 से 31 जनवरी 2021 तक जबरन अपने साथ रखा और इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया। यह गंभीर अपराध है, इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। आरोपी को जमानत देना पीड़िता और उसके माता-पिता के लिए अन्याय होगा।
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ये है मामला
पीड़ित किशोरी चंडीगढ़ की रहने वाली है और वह 24 जनवरी 2021 को घर से निकली थी। बाद में उसने घर फोन कर बताया था कि वह एक लड़के से शादी करने जा रही है। लड़का भी नाबालिग था। दोनों जीरकपुर के एक होटल में रुके थे। पुलिस के अनुसार, 25 जनवरी को नाबालिग लड़का किशोरी को होटल में ही छोड़कर भाग निकला। इसके बाद होटल कर्मचारी सनी ने किशोरी के साथ कई दिनों तक बलात्कार किया। पुलिस ने 31 जनवरी को किशोरी को होटल से ही बरामद किया और दो फरवरी को 15 वर्षीय लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में सनी और नाबालिग लड़के के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी।
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