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Haryana: पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले पर देशद्रोह के तहत आरोप तय, हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस

Fri, 12 Jan 2024 02:40 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 12 Jan 2024 02:40 PM IST
सार

याची ने बताया कि अक्टूबर 2023 में नूंह सत्र न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया था और इस पर अदालत ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 124-ए का मामला बनता है और ऐसे में सत्र न्यायाधीश ने देशद्रोह करने का आरोप तय करने का फैसला किया।

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Accused of raising slogans of Pakistan challenged Mewat Trial Court decision in High Court
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

विस्तार

पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने और भारत के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोपी ने देश द्रोह के तहत आरोप तय करने के मेवात ट्रायल कोर्ट के फैसले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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मेवात निवासी इरशाद ने हाईकोर्ट को बताया कि एक वीडियो वायरल होने के बाद याची के खिलाफ भारत के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल और पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने के आरोप में देशद्रोह के तहत आरोप तय कर दिए गए। 
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अभियोजन के अनुसार याची का इकबालिया बयान दर्ज किया गया था कि वह भारत-पाकिस्तान मैच के बारे में एक व्यक्ति के साथ चर्चा कर रहा था। इस दौरान याची ने कहा था कि क्रिकेटर केएल राहुल ने अच्छा नहीं खेला था और इसी वजह से याची की पसंदीदा टीम पाकिस्तान ने मैच जीत लिया था।
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याची ने बताया कि अक्टूबर 2023 में नूंह सत्र न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया था और इस पर अदालत ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 124-ए का मामला बनता है और ऐसे में सत्र न्यायाधीश ने देशद्रोह करने का आरोप तय करने का फैसला किया। इसके बाद दिसंबर में अभियोजन पक्ष के गवाह को मार्च 2024 के लिए समन जारी किया गया। राजद्रोह का आरोप तय करने के सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
 
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