फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   accused of Junaid murder case get bail from Punjab-Haryana High Court

जुनैद हत्याकांड: मुख्य आरोपी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत

Wed, 03 Oct 2018 10:00 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 03 Oct 2018 10:00 PM IST
विज्ञापन
accused of  Junaid murder case get bail from Punjab-Haryana High Court
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

22 जून 2017 को खंदावली निवासी 16 वर्षीय जुनैद की दिल्ली से ईद की खरीदारी कर लौटते समय सीट विवाद में हत्या के मुख्य आरोपी नरेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले अन्य सभी आरोपियों को हाईकोर्ट व निचली कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

विज्ञापन


आरोपी नरेश ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि वह इस मामले में निर्दोष है। निचली अदालत में कार्रवाई जारी है और वह इसमें पूरा सहयोग कर रहा है। वह 8 जुलाई 2017 से हिरासत में है और ट्रायल अभी बहुत लंबा चलेगा। ऐसे में याची को जमानत का लाभ दिया जाए। हाईकोर्ट ने ट्रायल की लंबी अवधि और अन्य दलीलों को आधार बनाते हुए फिलहाल जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश का ही सभी को पालन करना होगा।
विज्ञापन


 मामला ईद की खरीदारी कर लौट रहे जुनैद व अन्य के साथ सीट को लेकर हुई कहासुनी के खूनी झगड़े तक बढ़ जाने का था। झगड़े में जुनैद की मौत हो गई थी और उसके भाई साकिर और हाशिम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जीआरपी ने इस मामले में पलवल निवासी रमेश, खांबी निवासी रामेश्वर दास, चंदर, प्रदीप और गौरव को गिरफ्तार किया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed