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नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी दोषी करार, सजा का फैसला कल

Wed, 10 Feb 2021 02:43 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 10 Feb 2021 02:43 AM IST
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Accused guilty of raping a minor, judgment of sentence tomorrow
चंडीगढ़। 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जिला अदालत ने आरोपी विजय उर्फ वीरु को दोषी करार दिया है। साथ ही 11 फरवरी के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। 2019 में मलोया थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
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पीड़ित नाबालिग ने शिकायत में पुलिस को बताया था कि वारदात के दिन उसके पिता गांव गए हुए थे और उसकी मां भी किसी काम से बाहर गई थी और वह घर पर अकेली थी। आरोपी विजय उसके पड़ोस में ही रहता था। घर पर किसी को न देखकर वह अंदर आ गया और उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वह काफी डर गई थी। डर के कारण वह किसी को वारदात के बारे में नहीं बता पाई।
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एक दिन जब उसकी मां ने परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी घटना के बारे में बता दिया। इसके बाद परिवार के साथ जाकर पीड़ित नाबालिग ने आरोपी विजय के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। जांच के बाद पुलिस ने विजय के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (3) और पॉक्सो एक्ट की धारा चार के तहत तहत मामला दर्ज किया था। तब से आरोपी जेल में बंद है।
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