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Chandigarh News: आरोपी गोविंद पर गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा

Tue, 09 Sep 2025 02:07 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 09 Sep 2025 02:07 AM IST
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Accused Govind will be tried for culpable homicide
चंडीगढ़। जीरकपुर-चंडीगढ़ बैरियर पर होली से एक रात पहले रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत के मामले में आरोपी गोविंद के खिलाफ अब अदालत में मुकदमा चलेगा। जिला अदालत ने गोविंद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं। इस मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर से शुरू होगी।
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हादसे में पुलिस कांस्टेबल सुखदर्शन सिंह, वालंटियर राजेश और कार चालक समर्थ की जान चली गई थी। आरोप है कि गोविंद ने तेज रफ्तार कार से तीनों को टक्कर मार दी थी। इसके बाद वह भाग गया लेकिन पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। उस समय कार में तीन नाबालिग भी थे। हालांकि पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की और उन्हें केस से बाहर कर दिया।
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पुलिस के अनुसार 14 जुलाई की रात एएसआई सतनाम सिंह, कांस्टेबल सुखदर्शन और वालंटियर राजेश जीरकपुर-चंडीगढ़ बैरियर पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक बलेनो कार चालक समर्थ को रोका था। तभी तेज रफ्तार पोलो कार ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी थी।
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