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Hindi News ›   Chandigarh ›   Accusation of sexual relations under the pretext of marriage and fraud amounting to lakhs; complaint regarding threats to force a settlement.

Chandigarh News: शादी का झांसा देकर संबंध बनाने व लाखों की ठगी का आरोप, समझौते के लिए धमकाने की शिकायत

Fri, 19 Jun 2026 02:02 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jun 2026 02:02 AM IST
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Accusation of sexual relations under the pretext of marriage and fraud amounting to lakhs; complaint regarding threats to force a settlement.
चंडीगढ़। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, लाखों रुपये ठगने और बाद में शादी से इनकार करने के आरोपों से जुड़े मामले में पीड़िता ने प्रशासक और जेल महानिरीक्षक को शिकायत भेजकर सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं, महिला मेकअप आर्टिस्ट ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि मामले में नामजद आरोपी और उसके सहयोगी लगातार फोन कर समझौते का दबाव बना रहे हैं।
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पीड़िता किरण ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2022 में उसकी पहचान सारंगपुर निवासी मनोज कुमार से हुई थी। आरोप है कि मनोज ने शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए और परिवार से भी मिलवाया। करीब दो साल बाद उसे पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। इसके बावजूद आरोपी और उसके परिजनों ने शादी का भरोसा देकर विभिन्न बहानों से उससे तीन लाख रुपये ले लिए।
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पीड़िता के अनुसार जब उसने शादी और पैसों को लेकर दबाव बनाया तो आरोपी ने दूरी बना ली और बाद में शादी से इन्कार कर दिया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने उसका मोबाइल रीसेट कर दोनों के बीच हुई चैट और तस्वीरें मिटाने का प्रयास किया।
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पीड़िता ने बताया कि उसकी शिकायत पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आरोप है कि आरोपी जेल में रहने के दौरान भी मोबाइल फोन के जरिये उससे संपर्क कर समझौते का दबाव बनाता रहा। उसकी मां, भाई और अन्य रिश्तेदारों पर भी फोन कर धमकाने और समझौते के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए गए हैं।

गिरफ्तारी के बाद और जमानत मिलने से पहले भी उसे बुड़ैल जेल से आया था फोन

महिला ने दावा किया कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद और जमानत मिलने से पहले भी उसे बुड़ैल जेल से फोन कॉल आए थे। उसने प्रशासक और जेल महानिरीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच, जेल के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल की पड़ताल, आरोपी व उसके परिजनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।


कोट
जेल में फोन का इस्तेमाल वर्जित है। कोई भी कैदी जेल में फोन का इस्तेमाल नहीं करता है लेकिन पीड़िता की ओर से की गई शिकायत के मुताबिक जांच की जा रही है। - पुष्पेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंडीगढ़
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