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Chandigarh News: बिना केवाईसी के खोला खाता, बैंक को पड़ेगा 20 हजार का मुआवजा

Wed, 04 Dec 2024 01:49 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Dec 2024 01:49 PM IST
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Account opened without KYC, bank will have to pay compensation of Rs 20 thousand
चंडीगढ़। ऑनलाइन वेब साइट पर सस्ता सीमेंट बेचने के नाम पर एक व्यक्ति ने 82 हजार रुपये की ठगी कर ली। शिकायतकर्ता ने फ्रॉड करने वाले आरोपी और बैंक की ओर से बिना केवाईसी के आरोपी का खाता खोलने पर बैंक के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की। इस पर उपभोक्ता आयोग ने बैंक और आरोपी को आदेश दिया है कि वे उपभोक्ता से लिए गए 82000 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज और साथ में 20 हजार रुपये मानसिक तनाव और कोर्ट खर्च के बतौर मुआवजा अदा करें।
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शिकायतकर्ता अशोक कुमार निवासी सेक्टर-51 ने अदालत में सुनवाई के दौरान बताया कि मई 2019 में उसने मोहाली में घर बनाना शुरू किया था और इसके लिए उसे सीमेंट की जरूरत थी। उसने ऑनलाइन एक ऑफर देखा, जिस पर सीमेंट काफी सस्ता मिल रहा था। यह देख उसने सीमेंट के लिए ऑनलाइन पैसे जमा कर दिए थे। इसके बाद उसे पता लगा कि यह एक फ्रॉड था और वेबसाइट फर्जी थी। उसने 19 सितंबर 2019 को 82 हजार रुपये आरोपी चंदन कुमार के खाते में जमा किए थे, लेकिन उसने तुरंत यह राशि अपने दूसरे खाते में ट्रांसफर कर ली थी। यह भी आरोप लगाया कि फिनो पेमेंट बैंक ने आरबीआई के निर्देशों के खिलाफ आरोपी का बैंक खाता खोला था। इस पर उसने बैंक और आरोपी दोनों के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने बैंक और आरोपी के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया और उपभोक्ता से ली गई राशि ब्याज समेत बतौर मुआवजा अदा करने का आदेश दिया।
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