फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Abortion can be allowed if the fetus is psychoactive

भ्रूण के मनोविकृत होने पर दी जा सकती है गर्भपात की अनुमति : हाईकोर्ट

Sun, 20 Oct 2019 03:23 AM IST
Mohit Mudgal विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Mohit Mudgal Updated Sun, 20 Oct 2019 03:23 AM IST
विज्ञापन
Abortion can be allowed if the fetus is psychoactive
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला के गर्भ में मौजूद 24 सप्ताह तीन दिन का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी है। महिला के गर्भ में मौजूद भ्रूण के मनोविकृत होने के चलते मेडिकल बोर्ड की राय के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।

विज्ञापन


याचिका में महिला ने बताया था कि मेडिकल जांच में सामने आया है कि उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण की मनोस्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में उसे गर्भपात की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट के आदेश पर मामले में मेडिकल जांच के लिए चार डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित किया गया जिसने महिला के गर्भ की जांच की। 
विज्ञापन


जांच के बाद सौंपी गई रिपोर्ट में भी बताया गया कि भ्रूण ऐसे मनोरोग या असामान्य स्थिति में है, जिसके चलते वह सही जीवन नहीं जी सकता। ऐसे में मेडिकल बोर्ड ने गर्भ गिराने की सिफारिश की। इन प्रक्रिया के चलते गर्भ की आयु 24 सप्ताह से अधिक हो गई। हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई होने वाली संतान सम्मान के साथ जीवन ही नहीं जी सकती तो उस स्थिति में गर्भ को गिराने की अनुमति देने के अतिरिक्त हाईकोर्ट के पास और कोई विकल्प नहीं बचता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed