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Chandigarh News: इंजेक्शन के साथ पकड़े गए युवक को 10 साल की कैद
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चंडीगढ़।
जिला अदालत में वीरवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में सुनवाई करते हुए 24 साल के युवक को 10 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी की पहचान ईडब्ल्यूएस कॉलोनी, धनास निवासी मुकेश के रूप में हुई है।
मामले में पुलिस ने उसके पास से कुल 30 इंजेक्शन बरामद किए थे। अदालत में सुनवाई के दौरान उनमें से 15 ही एनडीपीएस एक्ट की श्रेणी में आए। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने मामले में आरोपी को 30 दिसंबर, 2018 को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 लगाई थी। केस में शिकायतकर्ता यूटी पुलिस का एसआई करमजीत सिंह था। शहर में स्नेचिंग व चोरियों की घटनाओं को देखते हुए थाना पुलिस ने सेक्टर-36 के एक प्राइवेट स्कूल के पास नाका लगा रखा था। इस दौरान शाम लगभग 5:20 बजे शक के आधार पर मुकेश को 30 इंजेक्शन के साथ दबोचा था।
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जिला अदालत में वीरवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में सुनवाई करते हुए 24 साल के युवक को 10 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी की पहचान ईडब्ल्यूएस कॉलोनी, धनास निवासी मुकेश के रूप में हुई है।
मामले में पुलिस ने उसके पास से कुल 30 इंजेक्शन बरामद किए थे। अदालत में सुनवाई के दौरान उनमें से 15 ही एनडीपीएस एक्ट की श्रेणी में आए। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने मामले में आरोपी को 30 दिसंबर, 2018 को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 लगाई थी। केस में शिकायतकर्ता यूटी पुलिस का एसआई करमजीत सिंह था। शहर में स्नेचिंग व चोरियों की घटनाओं को देखते हुए थाना पुलिस ने सेक्टर-36 के एक प्राइवेट स्कूल के पास नाका लगा रखा था। इस दौरान शाम लगभग 5:20 बजे शक के आधार पर मुकेश को 30 इंजेक्शन के साथ दबोचा था।
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