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हरियाणा: 75 सेवाओं की समय सीमा तय, देरी पर नपेंगे अधिकारी, अधिसूचना जारी

Wed, 22 Jun 2022 02:07 AM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 22 Jun 2022 02:07 AM IST
सार

सेवा का अधिकार अधिनियम में पांच और विभागों की सेवाएं लाई गई है। सेवा समय पर न मिलने पर खुद ब खुद अपील होगी। जुर्माने का भी प्रावधान होगा।

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75 services deadline fixed in Haryana
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को अब जमीन एवं अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री एक दिन में करनी ही होगी। संपत्तियों और भूलेखों की रजिस्ट्री में मनमानी नहीं चलेगी। 30 दिन में अविवादित जमीन के इंतकाल का सत्यापन भी अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मंगलवार शाम पांच सरकारी विभागों की 75 से अधिक सेवाओं को समयबद्घ तरीके से प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर दी। इन विभागों की सेवाएं अभी तक सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं थी।

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तय समय के भीतर सेवाएं न देने पर संबंधित अधिकारी नपेंगे। निर्धारित सीमा में सेवाएं न मिलने पर संबंधित व्यक्ति की विभाग में तीन स्तर पर स्वत अपील हो जाएगी। अपील में विभाग के अधिकारी की समय पर सेवा न देने को लेकर जवाबदेही तय की जाएगी। संबंधित अधिकारी पर हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तय प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया जा सकेगा।
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स्कूल शिक्षा विभाग को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र विद्यार्थी को तीन दिन में देना होगा। खान एवं भू विज्ञान विभाग को स्टोन क्रेशर का लाइसेंस 21 दिन, ईंट भट्ठा या मिट्टी निकासी परमिट 15 दिन, खनिज बिक्री के लिए अधिकृत करना, उसका नवीनीकरण, मिट्टी खुदाई के लिए परमिट, खनिज निपटान, बोली के माध्यम से खनन पट्टा या संविदा, नए पट्टे के लिए आशय पत्र देना और खादान बंद करने की मंजूरी 45-45 दिन में देना अनिवार्य किया गया है।
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राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को जमाबंदी, गिरदावरी और इंतकाल की प्रमाणित प्रतियां एक दिन, प्रतियों की संख्या पांच से कम होने पर दो दिन, पांच से पंद्रह होने पर 3 दिन, 15 से अधिक होने पर 7 दिन में देना जरूरी है। फसल खड़ी न होने पर भूमि का सीमांकन 45 दिन में करना पड़ेगा। जमीन या संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां सात दिन में देनी पड़ेंगी। भूमि का निजी बंटवारा 60 दिन में करना जरूरी है।

जलसा, जनसभा, शोभा यात्रा, जुलूस, छठ पूजा व विवाह के लिए एनओसी, फनफेयर, सर्कस, मैजिक शो की एनओसी, टूर्नामेंट के लिए एनओसी 5 दिन में देनी पडे़गी। इनमें लाउडस्पीकर, डीजे की अनुमति तीन दिन में देनी जरूरी है। विधानसभा, लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार इत्यादि में प्रयोग होने वाले साधनों की अनुमति चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार दी जाएगी। प्रापर्टी डीलर का लाइसेंस बनाने के साथ ही नवीनीकरण भी 5 दिन में करना होगा।


प्रमाण पत्रों के लिए ये रहेगी समय सीमा
आय प्रमाण पत्र, क्षेत्र, उत्तराधिकार, आश्रित प्रमाण पत्र, मोर्टगेज फर्स्ट चार्ज प्रमाण पत्र 15 दिन, एससी प्रमाण पत्र, बीसी प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र, एसबीसी प्रमाण पत्र, टपरीवास प्रमाण पत्र, विमुक्त जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र, हिंदू-डोगरा समुदाय प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, आवासीय फ्लैट, भूखंड के लिए आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाण पत्र व खानाबदोश जनजाति प्रमाण पत्र 7 दिन में देना पड़ेगा।

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