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Chandigarh News: चंडीगढ़ में एक साल में 700 वैवाहिक विवादों का निपटारा
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चंडीगढ़। वैवाहिक विवाद से जुड़ी 700 आपराधिक शिकायतों का एक साल में काउंसलर के माध्यम से निपटारा करने में चंडीगढ़ प्रशासन की बड़ी सफलता को देखते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार को दो सप्ताह के भीतर प्रत्येक जिले में तीन काउंसलर नियुक्त करने का आदेश दिया।हाईकोर्ट ने कहा कि यदि थाना स्तर पर ही वैवाहिक मामलों में इन आपराधिक शिकायतों का निपटारा हो जाएगा तो अदालतों का बोझ घटेगा। इस आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ लीगल सर्विस अथॉरिटी के सौंपे गए आंकड़ों पर संज्ञान का निपटारा कर दिया। हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया गया था कि चंडीगढ़ प्रशासन ने लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से वैवाहिक विवादों के निपटारे के लिए काउंसिलरों की नियुक्ति की थी। इन काउंसिलरों ने एक साल की अवधि में 700 मामलों का निपटारा कर दिया।
हाईकोर्ट ने इसको लेकर संज्ञान लेते हुए हरियाणा व पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया।
दोनों सरकारों की ओर से नोटिस स्वीकार करने के बाद हाईकोर्ट ने अब दोनों राज्यों को आदेश दिया है कि हर जिले में अनुबंध के आधार पर तीन काउंसलर नियुक्त करें। इन काउंसलरों को वैवाहिक विवाद से जुड़ी आपराधिक शिकायतों का निपटारा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि दो सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाए और हाईकोर्ट में आदेश का पालन करते हुए इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। इन निर्देशों के साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में लिए गए संज्ञान का निपटारा कर दिया।
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हाईकोर्ट ने इसको लेकर संज्ञान लेते हुए हरियाणा व पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया।
दोनों सरकारों की ओर से नोटिस स्वीकार करने के बाद हाईकोर्ट ने अब दोनों राज्यों को आदेश दिया है कि हर जिले में अनुबंध के आधार पर तीन काउंसलर नियुक्त करें। इन काउंसलरों को वैवाहिक विवाद से जुड़ी आपराधिक शिकायतों का निपटारा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि दो सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाए और हाईकोर्ट में आदेश का पालन करते हुए इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। इन निर्देशों के साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में लिए गए संज्ञान का निपटारा कर दिया।
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