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मिलावटी घी प्रयोग करने पर शिव स्वीट्स के मालिक को जेल

Fri, 06 May 2016 11:00 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 06 May 2016 11:00 AM IST
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6 month imprisonment for man due to Adulterated ghee in sweets
मिलावटी घी - फोटो : demo pics

बापूधाम कालोनी फेज-1 में मिठाई की दुकान में मिलावटी देशी घी का इस्तेमाल करने पर सीजेएम कोर्ट ने शिव स्वीट्स के मालिक कमल कुमार को 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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कमल कुमार के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। 18 अप्रैल 2011 को फूड इंस्पेक्टर सुखविंद सिंह ने टीम के साथ शिव स्वीट्स में छापामारी की थी। यहां उन्हें प्लास्टिक कंटेनर में 5 किलो देशी घी मिला था। खाद्य विभाग की टीम ने घी के नमूने जांच के लिए लैब भेजे थे।
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जांच में इसमें मिलावट होने की रिपोर्ट आई। इसके बाद उसके खिलाफ संबंधित एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। पिछले पांच साल से केस का ट्रायल भुगत रहे कमल कुमार ने कोर्ट से मामले में दया की अपील की थी। इस पर कोर्ट ने नरमी दिखाते हुए उसे उक्त सजा सुनाई। 

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