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क्लैंप तोड़कर कार चोरी करने वाले दोषी पर 55 हजार रुपये जुर्माना

Wed, 06 Nov 2019 01:36 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 06 Nov 2019 01:36 AM IST
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55,000 rupees fined for stealing a car by breaking the clamp
चंडीगढ़। क्लैंप तोड़कर कार चोरी करने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक पर 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक फुटेला की अदालत ने मंगलवार को लगाया। दोषी युवक किशनगढ़ निवासी दया सिंह है। कार के पहियों में ट्रैफिक पुलिस ने क्लैंप लगाए थे, जिनको तोड़कर दोषी कार लेकर फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 379 (चोरी के लिए दंड) और 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने मंगलवार को दया सिंह को दोषी ठहराते हुए उस पर 55 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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एफआईआर के मुताबिक, मामला 31 दिसंबर 2018 का है। पुलिस टीम सेक्टर-17 की आईकेसी टैक्स बिल्डिंग के सामने गलत तरीके से खड़े वाहनों का चालान कर रही थी। इस दौरान एक कार गलत तरीके से पार्क की गई थी। पुलिस ने कार दोनों टायर पर क्लैंप लगा दिए थे। साथ ही गाड़ी के शीशे पर पर्ची भी चिपकाई। गाड़ी को क्लैंप लगाने के थोड़ी देर बाद जब पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचा, तो उसने पाया कि क्लैंप टूटा हुआ था और कार घटनास्थल पर नहीं थी। आरोपी पुलिस के कब्जे से क्लैंप तोड़कर कार को चोरी कर ले गया। पुलिस शिकायत में कहा गया कि बेईमानी से वाहन को ले जाया गया। इस पर दोषी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। उसके बाद दोषी पर चोरी का मामला दर्ज किया था। अब कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कहा कि दोषी गलत पार्किंग के लिए जुर्माना दे सकता था, लेकिन उसने वाहन की चोरी को अंजाम दिया जो यातायात पुलिस द्वारा क्लैंप किया गया था। यह एक अपराध है।
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