फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   50 Percent reservation for women in Panchayati elections in Haryana

हरियाणाः पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण, एक बार महिला, दूसरी बार पुरुष बनेगा सरपंच

Fri, 06 Nov 2020 08:33 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 06 Nov 2020 08:33 PM IST
विज्ञापन
50 Percent reservation for women in Panchayati elections in Haryana
Haryana - फोटो : अमर उजाला

हरियाणा के पंचायती चुनावों में अब महिलाओं की चौधर भी बढ़ेगी। पंचायतों में उनके लिए भी 50 फीसदी पद आरक्षित होंगे। विधानसभा पटल पर हरियाणा के पंचायती राज एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया। जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। अब हरियाणा में पंचायती चुनाव में महिलाओं की 50 फीसदी हिस्सेदारी रहेगी।

विज्ञापन


सम-विषम संख्या के आधार पर महिला एवं पुरुष के लिए सीट आरक्षित होगी। यानी जिस गांव में महिला सरपंच निर्वाचित होगी, अगली योजना में उस गांव में पुरुष सरपंच होगा। इस विधेयक के पास होने पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह विधेयक प्रदेश की महिलाओं में नए आत्मविश्वास का संचार करेगा और उन्हें सशक्त करेगा।
विज्ञापन


दुष्यंत ने बताया कि भविष्य में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के चुनावों में यह नियम लागू हो जाएगा। प्रत्येक गांव को सम-विषम संख्या के आधार पर कोड दिए जाएंगे। पहली बार में सम संख्या वाले गांवों में सरपंच महिलाएं रहेंगी और अगली बार विषय संख्या वाले गांवों में महिला सरपंच बनेगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

इस तरह हर 10 वर्ष में पांच वर्ष हरियाणा के हर गांव में महिला सरपंच होगी। आरक्षित पदों पर भी यह नियम लागू होगा और उनमें भी सम-विषम संख्या के आधार पर पद आरक्षित होंगे। यही नहीं, ग्राम पंचायत के पंचों के विषय में भी यही प्रक्रिया रखी जाएगी और 50 फीसदी पंचों के पद महिलाओं के लिए रहेंगे। 

डिप्टी सीएम ने बताया कि यह व्यवस्था ग्राम पंचायतों से आगे बढ़कर जिला परिषद और ब्लॉक पंचायत समिति में भी लागू होगी। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों और चेयरमैन के पदों के लिए भी सम-विषम का फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। पंचायती राज एक्ट में इस महत्वपूर्ण बदलाव के बाद हरियाणा के पंचायती राज तंत्र में महिलाओं की 50 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। 

इस व्यवस्था के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों और अन्य सीटों के लिए अलग-अलग समूह माने जाएंगे और उन समूहों में महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। बाढड़ा विधायक नैना चौटाला ने इस पर सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह विधेयक एक वरदान साबित होने वाला है। 

बीसी-ए वर्ग को भी पंचायत चुनाव में आठ फीसदी आरक्षण
ग्राम पंचायत के चुनाव में पहली बार बीसीए (पिछड़ा वर्ग ए) वर्ग को आठ प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस नियम के लागू होने से बीसीए वर्ग के लोगों पंचायती राज संस्थाओं में और अधिक प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने महसूस किया है कि इस वर्ग के लोग अभी पिछड़े हुए हैं। 

मगर इस विधेयक से ऐसे लोगों की नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। विधानसभा में राज्यमंत्री अनूप धानक, जजपा विधायक देवेंद्र बबली व अन्य माननीय सदस्यों ने  राइट टू रीकॉल विधेयक, बीसी-ए वर्ग को पंचायत चुनाव में आठ फीसदी आरक्षण, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार प्रकट किया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed