फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   424 NRIs reach Chandigarh in 54 days, only two found Corona positive

कोई जानकार विदेश से लौटा है तो प्रशासन को इस नंबर पर बताएं, 54 दिन में 424 एनआरआई आए

Thu, 02 Jul 2020 02:19 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Thu, 02 Jul 2020 02:19 PM IST
विज्ञापन
424 NRIs reach Chandigarh in 54 days, only two found Corona positive
प्रतीकात्मक तस्वीर
पिछले 54 दिनों में शहर में 424 एनआरआई चंडीगढ़ पहुंचे हैं। इनमें से सिर्फ दो ही कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं। प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि अगर उनका कोई जानकार विदेश से लौट रहा है तो उसकी जानकारी प्रशासन को दें। इसके लिए प्रशासन ने वेबसाइट लिंक भी जारी किया है, जहां रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।
विज्ञापन


प्रशासन ने चंडीगढ़ पुलिस के डीआईजी शशांक आनंद को इस मिशन के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। प्रशासन ने कहा है कि विदेश से आने वाले वह अपने लोगों की जानकारी पहले ही नोडल ऑफिसर को प्रदान करें, ताकि उन्हें एयरपोर्ट से लाने और क्वारंटाइन करने संबंधित सभी तैयारियों को समय पर पूरा किया जा सके। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि शहरवासी विदेश से आने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन http://chandigarh.gov.in/info-foreign.htm , ईमेल psspst@chd.nic.in के माध्यम से और फोन 0172-274007 व 2749797 के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं।
विज्ञापन


चंडीगढ़ प्रशासन के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के मुताबिक जो भी विदेश यात्रा कर शहर वापस लौट रहे हैं, उन्हें 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। इसके बाद अगले 7 दिन के लिए उन्हें घर पर आइसोलेशन में रहना होगा। प्रशासन ने शहर के विभिन्न सरकारी व प्राइवेट होटलों में क्वारंटीन करने की सुविधा दी है। इन सेंटरों में 7 दिन के दौरान सभी विदेश से लौटने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाता है। रिपोर्ट के निगेटिव आने के बाद उन्हें 7 दिन के होम आइसोलेशन पर भेज दिया जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं जा सकेंगे
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विदेश से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए उनके परिवार के सदस्य नहीं जा सकते हैं। उन्हें चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा ही सड़क के माध्यम से लाया जाएगा और उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति के नियमों की अवहेलना करता है तो उसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 51 के तहत अधिकतम 2 साल की कैद, जुर्माना व दोनों दिया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed