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कोई जानकार विदेश से लौटा है तो प्रशासन को इस नंबर पर बताएं, 54 दिन में 424 एनआरआई आए
Thu, 02 Jul 2020 02:19 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jul 2020 02:19 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
पिछले 54 दिनों में शहर में 424 एनआरआई चंडीगढ़ पहुंचे हैं। इनमें से सिर्फ दो ही कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं। प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि अगर उनका कोई जानकार विदेश से लौट रहा है तो उसकी जानकारी प्रशासन को दें। इसके लिए प्रशासन ने वेबसाइट लिंक भी जारी किया है, जहां रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।
प्रशासन ने चंडीगढ़ पुलिस के डीआईजी शशांक आनंद को इस मिशन के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। प्रशासन ने कहा है कि विदेश से आने वाले वह अपने लोगों की जानकारी पहले ही नोडल ऑफिसर को प्रदान करें, ताकि उन्हें एयरपोर्ट से लाने और क्वारंटाइन करने संबंधित सभी तैयारियों को समय पर पूरा किया जा सके। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि शहरवासी विदेश से आने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन http://chandigarh.gov.in/info-foreign.htm , ईमेल psspst@chd.nic.in के माध्यम से और फोन 0172-274007 व 2749797 के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं।
चंडीगढ़ प्रशासन के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के मुताबिक जो भी विदेश यात्रा कर शहर वापस लौट रहे हैं, उन्हें 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। इसके बाद अगले 7 दिन के लिए उन्हें घर पर आइसोलेशन में रहना होगा। प्रशासन ने शहर के विभिन्न सरकारी व प्राइवेट होटलों में क्वारंटीन करने की सुविधा दी है। इन सेंटरों में 7 दिन के दौरान सभी विदेश से लौटने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाता है। रिपोर्ट के निगेटिव आने के बाद उन्हें 7 दिन के होम आइसोलेशन पर भेज दिया जाता है।
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एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं जा सकेंगे
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विदेश से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए उनके परिवार के सदस्य नहीं जा सकते हैं। उन्हें चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा ही सड़क के माध्यम से लाया जाएगा और उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति के नियमों की अवहेलना करता है तो उसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 51 के तहत अधिकतम 2 साल की कैद, जुर्माना व दोनों दिया जा सकता है।
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प्रशासन ने चंडीगढ़ पुलिस के डीआईजी शशांक आनंद को इस मिशन के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। प्रशासन ने कहा है कि विदेश से आने वाले वह अपने लोगों की जानकारी पहले ही नोडल ऑफिसर को प्रदान करें, ताकि उन्हें एयरपोर्ट से लाने और क्वारंटाइन करने संबंधित सभी तैयारियों को समय पर पूरा किया जा सके। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि शहरवासी विदेश से आने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन http://chandigarh.gov.in/info-foreign.htm , ईमेल psspst@chd.nic.in के माध्यम से और फोन 0172-274007 व 2749797 के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं।
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चंडीगढ़ प्रशासन के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के मुताबिक जो भी विदेश यात्रा कर शहर वापस लौट रहे हैं, उन्हें 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। इसके बाद अगले 7 दिन के लिए उन्हें घर पर आइसोलेशन में रहना होगा। प्रशासन ने शहर के विभिन्न सरकारी व प्राइवेट होटलों में क्वारंटीन करने की सुविधा दी है। इन सेंटरों में 7 दिन के दौरान सभी विदेश से लौटने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाता है। रिपोर्ट के निगेटिव आने के बाद उन्हें 7 दिन के होम आइसोलेशन पर भेज दिया जाता है।
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एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं जा सकेंगे
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विदेश से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए उनके परिवार के सदस्य नहीं जा सकते हैं। उन्हें चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा ही सड़क के माध्यम से लाया जाएगा और उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति के नियमों की अवहेलना करता है तो उसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 51 के तहत अधिकतम 2 साल की कैद, जुर्माना व दोनों दिया जा सकता है।