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Chandigarh News: 30 साल बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसे में मामला दर्ज, घायल स्थायी रूप से हुआ अपाहिज

Tue, 28 Apr 2026 02:20 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 28 Apr 2026 02:20 AM IST
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30 years later, a case has been registered in the tractor-trolley accident, leaving the injured permanently disabled
मोहाली। फेज-6 स्थित सरकारी कॉलेज में वर्ष 1995 में हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसे के मामले में करीब 30 साल बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। थाना स्टेट क्राइम मोहाली में अज्ञात चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। 27 दिसंबर 1995 को कॉलेज की ओर से लगाए गए एनएसएस कैंप से छात्र ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर बल्लोमाजरा से लौट रहे थे। जैसे ही ट्रॉली फेज-6 स्थित मुख्य सड़क से अंदर मुड़ी तो चालक की लापरवाही के कारण ट्रॉली पलट गई। हादसे के समय ट्रॉली में 40 से 45 छात्र सवार थे। दुर्घटना में कई छात्रों को चोटें आई थीं।
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हादसे में बलजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके सिर में गंभीर चोट लगने के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन किया गया। परिजनों के मुताबिक हादसे के बाद वह स्थायी रूप से अपाहिज हो गया और आज भी दूसरों पर निर्भर है। परिवार ने आरोप लगाया कि हादसे के समय पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। कई बार शिकायतें देने और अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब स्टेट क्राइम की दोबारा जांच में सामने आया कि हादसा चालक की लापरवाही से हुआ था और उस समय मामला दर्ज होना चाहिए था। जांच रिपोर्ट के आधार पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अब अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। जांच के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। करीब तीन दशक बाद कार्रवाई शुरू होने से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है।
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