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Chandigarh News: 323 बैंचों के समक्ष आए 2.31 लाख केस पंजाब भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

Sat, 13 May 2023 08:25 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 13 May 2023 08:25 PM IST
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2.31 lakh cases came before 323 benches
अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस एमएस रामचंद्र राव के नेतृत्व में शनिवार को राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 323 बैंचों में 2,31,456 केस सुनवाई के लिए पेश किए गए। लोक अदालत में दीवानी केस, घरेलू झगड़े, विवाह संबंधा झगड़े, जायदाद विवाद, चेक बाउंस केस, मजदूरी संबंधी मामले, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, अलग-अलग एफआईआर की कैंसलेशन/अनट्रेस्ड रिपोर्टों आदि से संबंधित लंबे समय से अटके मामलों पर सुनवाई की गई।


इस मौके पर पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की अतिरिक्त जिला व सेशन जज-कम-एडीशनल सदस्य सचिव स्मृति धीर ने जनता से लोक अदालतों के जरिए झगड़े निपटाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी समझौते से झगड़ों का निपटारा करवाना है। उन्होंने कहा कि लोगों को वैकल्पिक झगड़ा निवारण केंद्रों के जरिये झगड़ों का निपटारा करवाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के कीमती समय और धन की बचत होती है। उन्होंने बताया कि वह पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नम्बर: 1968 पर कॉल कर किसी भी किस्म की कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह टोल फ्री नंबर आम जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध है।
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