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बकाया हाउस टैक्स के भुगतान पर मिलेगा ब्याज में 30 प्रतिशत छूट का लाभ

Fri, 14 Dec 2018 02:02 AM IST
Updated Fri, 14 Dec 2018 02:02 AM IST
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बकाया हाउस टैक्स के भुगतान पर मिलेगा ब्याज में 30 प्रतिशत छूट का लाभ
बकाया हाउस टैक्स के भुगतान पर ब्याज में 30 प्रतिशत छूट
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उपभोक्ता 31 दिसंबर तक ले सकते हैं छूट की योजना का लाभ
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। यदि आपने अब तक हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है या फिर टैक्स का कुछ हिस्सा बकाया है तो जमा करवा सकते हैं। बकाया हाउस टैक्स जमा करवाने पर आपको ब्याज में 30 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिलेगा। यह जानकारी निगम प्रशासक राजेश जोगपाल ने दी। उन्होंने बताया कि शहरवासी 31 दिसंबर तक इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।
इसके साथ ही कैशलेस भुगतान करने पर शहरवासियों को 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी उपलब्ध करवाई जा रही है। नगर निगम आयुक्त राजेश जोगपाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बकाया गृहकर वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए घोषणा की है जिसके तहत 2010 से 2018 के बीच के बकाया बिलों के भुगतान पर ब्याज में 30 प्रतिशत छूट का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। इसके अलावा शहर के नागरिकों को कैशलेस भुगतान करने पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मुहैया करवाई जा रही है। यह योजना 31 दिसंबर तक लागू रहेगी।
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बकाया बिलों पर छूट की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। इसके तहत संपत्ति को सील करने जैसे कदम भी उठाए जाएंगे।
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