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पेट्रोल पंप संचालकों को सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश
Updated Wed, 19 Sep 2018 01:34 AM IST
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डीसीपी पंचकूला अभिषेक जोरवाल ने जारी किया आदेश
- पेट्रोल पंप संचालकों को सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश
- बोले, वारदात से बचाव के लिए सीसीटीवी कैमरे जरूरी
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। शहर को क्राइम फ्री बनाने की दिशा में डीसीपी पंचकूला अभिषेक जोरवाल ने मंगलवार को शहर के पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने आदेश में कहा कि शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालक तत्काल प्रभाव से सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करें, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों की आवाजाही पेट्रोल पंपों पर होती है। इतना ही नहीं सेल अधिक होने से पंपों पर कैश भी ज्यादा होता है। यही कारण है कि वारदातें भी सबसे ज्यादा पेट्रोल पंपों पर होती हैं। घटनाओं से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अति आवश्यक है। धारा-144 के तहत जारी ये आदेश 16 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।
उन्होंने अपने आदेश में जिला के सभी पेट्रोल पंप मालिक अपने-अपने पेट्रोल पंप पर उच्च गुणवत्ता की वीडियो रिकार्डिंग की सुविधा से युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करेंगे। इन कैमरों में कम से कम 15 दिन की रिकार्डिंग सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। सभी पेट्रोल पंप मालिक एवं मैनेजर सुरक्षा कर्मी नियुक्त करें तथा बैंक में नकदी जमा करवाने के लिए कैश वैन की व्यवस्था करवाई जाए। पेट्रोल पंप मालिक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के किसी वाहन को पैट्रोल-डीजल नहीं देंगे। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के पाए जाने पर पुलिस के कंट्रोल रूम पर तत्काल सूचना देंगे।
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- पेट्रोल पंप संचालकों को सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश
- बोले, वारदात से बचाव के लिए सीसीटीवी कैमरे जरूरी
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। शहर को क्राइम फ्री बनाने की दिशा में डीसीपी पंचकूला अभिषेक जोरवाल ने मंगलवार को शहर के पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने आदेश में कहा कि शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालक तत्काल प्रभाव से सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करें, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों की आवाजाही पेट्रोल पंपों पर होती है। इतना ही नहीं सेल अधिक होने से पंपों पर कैश भी ज्यादा होता है। यही कारण है कि वारदातें भी सबसे ज्यादा पेट्रोल पंपों पर होती हैं। घटनाओं से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अति आवश्यक है। धारा-144 के तहत जारी ये आदेश 16 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।
उन्होंने अपने आदेश में जिला के सभी पेट्रोल पंप मालिक अपने-अपने पेट्रोल पंप पर उच्च गुणवत्ता की वीडियो रिकार्डिंग की सुविधा से युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करेंगे। इन कैमरों में कम से कम 15 दिन की रिकार्डिंग सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। सभी पेट्रोल पंप मालिक एवं मैनेजर सुरक्षा कर्मी नियुक्त करें तथा बैंक में नकदी जमा करवाने के लिए कैश वैन की व्यवस्था करवाई जाए। पेट्रोल पंप मालिक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के किसी वाहन को पैट्रोल-डीजल नहीं देंगे। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के पाए जाने पर पुलिस के कंट्रोल रूम पर तत्काल सूचना देंगे।
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