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कानूनी राय के बाद ऊपरी अदालत में अपील करेंगे सिहाग

Thu, 08 Mar 2018 01:28 AM IST
Updated Thu, 08 Mar 2018 01:28 AM IST
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कानूनी राय के बाद ऊपरी अदालत में अपील करेंगे सिहाग
कानूूनी राय के बाद ऊपरी अदालत में अपील करेंगे सिहाग
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लोकायुक्त ने होर्डिंग्स-यूनीपोल मामले में सुनाए हैं ईओ के खिलाफ आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला।
नगर निगम, पंचकूला के कार्यकारी अधिकारी ओपी सिहाग ने लोकायुक्त हरियाणा की ओर से होर्डिंग्स और यूनीपोल मामले में उनके खिलाफ सुनाए गए आदेश के बाद कहा है कि इस संबंध में कानूनी राय लेकर, अगर जरूरत पड़ी तो ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। सिहाग ने कहा कि मैंने किसी को फायदा पहुंचाने के लिए यूनिपोल/होर्डिंग्स के साइज नहीं बढ़वाए बल्कि यूनिपोल का टेंडर जारी करते वक्त स्पष्ट तौर पर शर्तों में साइज का भी उल्लेख किया गया। ईओ ने संवाददाताओं को बताया कि यूनिपोल के साइज के कारण तत्कालीन नगर परिषद को कोई नुकसान नहीं बल्कि लाभ हुआ था। यूनिपोल के साइज के कारण ही पूरे हरियाणा में केवल गुरुग्राम को छोड़कर सबसे अधिक रेट पर टेंडर पंचकूला में हुआ था।

दरअसल हरियाणा लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल ने गौरव गोयल की शिकायत पर इस मामले में आदेश सुनाते हुए कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि सिहाग ने किसी को फायदा पहुंचाने के लिए साइज बढ़ाया है। ईओ ने इसपर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपने किसी निजी लाभ या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए यूनिपोल-होर्डिंग मामले में लापरवाही मामले में लापरवाही नहीं बरती गई है। ओपी सिहाग ने बताया कि अगस्त 2009 में पंचकूला में 50 यूनिपोल, 54 बस क्यू शेल्टर और 6 गेंट्रीज के लिए टेंडर मंगाए गए थे। टेंडर की शर्ते समाचार पत्रों में दी थी जबकि अन्य शर्तें कार्यालय में देखने का भी जिक्र किया गया था। निगम की ओर से जो टेंडर की शर्तें बनाई गई थी, उसमें यूनीपोल के साइज को लेकर स्पष्ट उल्लेख किया गया था। बाद में किसी भी यूनीपोल के साइज को लेकर एग्रीमेंट में तब्दीली नहीं की गई। सिहाग ने माना कि होर्डिंग एवं यूनिपोल को लेकर कुछ तकनीकी गलतियां जरूर हुई, लेकिन होर्डिंग यूनिपोल के साइज बढ़ाकर किसी को फायदा नहीं पहुंचाया गया।
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