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कार्यशाला का आयोजन
Updated Thu, 21 Sep 2017 01:39 AM IST
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‘सरकारी विभागों पर जीएसटी नहीं लागू’
पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित वाणिज्य भवन में जीएसटी पर हुई कार्यशाला
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा की ओर से पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित वाणिज्य भवन में जीएसटी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें सरकारी विभागों, बोर्ड व कार्पोरेशनों के प्रतिनिधियों व अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में आबकारी एवं कराधान विभाग के उच्च अधिकारियों ने जीएसटी के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर विभाग के डीईटीसी राजीव ने बताया कि सरकार ने सरकारी विभागों पर जीएसटी लागू नहीं किया है। इस दिशा में सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि टीडीए के संबंध में जीएसटी के सेक्शन 51 में जानकारी दी गई है, जो कि दो प्रतिशत तक काटा जाता है। इसमें एक प्रतिशत स्टेट जीएसटी व एक प्रतिशत सेंटर जीएसटी शामिल हैं। टीडीएस के लिए सबसे पहले जीएसटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जीएसटी के लिए सबसे पहले पैन नंबर अनिवार्य है, अगर पैन नंबर नहीं है तो विभाग के टैन नंबर को प्रयोग में लाया जा सकता है। जीएसटी की रिटर्न हर माह भरनी होगी।
100 रुपये का जुर्माना
इंटर जीएसटी व इंटरा जीएसटी के बारे में उन्होंने बताया कि हरियाणा में प्लेस ऑफ सप्लाई व सप्लायर है तो यह इंटर स्टेट है। अगर किसी अन्य राज्य से हरियाणा में सप्लाई है तो वह इंटरा स्टेट जीएसटी होगा। जीएसटी को तीन भागों में विभाजित किया गया है। स्टेट जीएसटी, सेंटर जीएसटी व इंटर स्टेट जीएसटी। विभाग द्वारा टैक्स काटने के बाद संबंधित व्यक्ति को उसका सर्टिफिकेट देना होगा, जो टैक्स काटने भरने के पांच दिन तक देना अनिवार्य होगा। पांच दिन के अंदर न देने की सूरत में व समय पर न रिटर्न भरने पर 100 रुपये प्रतिदिन की हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
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पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित वाणिज्य भवन में जीएसटी पर हुई कार्यशाला
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा की ओर से पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित वाणिज्य भवन में जीएसटी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें सरकारी विभागों, बोर्ड व कार्पोरेशनों के प्रतिनिधियों व अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में आबकारी एवं कराधान विभाग के उच्च अधिकारियों ने जीएसटी के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर विभाग के डीईटीसी राजीव ने बताया कि सरकार ने सरकारी विभागों पर जीएसटी लागू नहीं किया है। इस दिशा में सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि टीडीए के संबंध में जीएसटी के सेक्शन 51 में जानकारी दी गई है, जो कि दो प्रतिशत तक काटा जाता है। इसमें एक प्रतिशत स्टेट जीएसटी व एक प्रतिशत सेंटर जीएसटी शामिल हैं। टीडीएस के लिए सबसे पहले जीएसटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जीएसटी के लिए सबसे पहले पैन नंबर अनिवार्य है, अगर पैन नंबर नहीं है तो विभाग के टैन नंबर को प्रयोग में लाया जा सकता है। जीएसटी की रिटर्न हर माह भरनी होगी।
100 रुपये का जुर्माना
इंटर जीएसटी व इंटरा जीएसटी के बारे में उन्होंने बताया कि हरियाणा में प्लेस ऑफ सप्लाई व सप्लायर है तो यह इंटर स्टेट है। अगर किसी अन्य राज्य से हरियाणा में सप्लाई है तो वह इंटरा स्टेट जीएसटी होगा। जीएसटी को तीन भागों में विभाजित किया गया है। स्टेट जीएसटी, सेंटर जीएसटी व इंटर स्टेट जीएसटी। विभाग द्वारा टैक्स काटने के बाद संबंधित व्यक्ति को उसका सर्टिफिकेट देना होगा, जो टैक्स काटने भरने के पांच दिन तक देना अनिवार्य होगा। पांच दिन के अंदर न देने की सूरत में व समय पर न रिटर्न भरने पर 100 रुपये प्रतिदिन की हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
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