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197 किलो हेरोइन का मामला: 12 आरोपी अमृतसर की अदालत में पेश, अब सात नवंबर को होगी सुनवाई

Tue, 01 Nov 2022 01:31 AM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Tue, 01 Nov 2022 01:31 AM IST
सार

एसटीएफ ने 30 जनवरी 2020 को आकाश विहार स्थित अकाली नेता अनवर मसीह की कोठी से 188 किलो हेरोइन, नशीला पाउडर व अन्य केमिकल के ड्रम बरामद किए थे। पकड़े गए आरोपियों ने कोठी में हेरोइन बनाने के लिए फैक्टरी बना रखी थी।

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12 accused in 197 kg heroin case appear in Amritsar court
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गुजरात (अहमदाबाद) पुलिस 197 किलो हेरोइन मामले में भारी सुरक्षा के बीच 12 आरोपियों को सोमवार को अदालत लेकर पहुंची। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने केस की सुनवाई के लिए अगली तिथि सात नवंबर तय कर दी। गुजरात एटीएस और एसटीएफ अमृतसर इस मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले में दोनों एजेंसियां पैरवी कर रही हैं। 

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गुजरात पुलिस अफगानिस्तानी नागरिक अरमान बशअरमल, सुखविंदर सिंह उर्फ सुख, मेजर सिंह, तमन्ना गुप्ता, पंजाबी फिल्म अभिनेता मनतेज सिंह उर्फ मनतेज मान उर्फ मिक्की, इंद्रेश कुमार, सुखबीर सिंह हैपी, मेजर सिंह, साहिल शर्मा, गुजरात निवासी सुनील विट्ठल, रजाक आदम सुमर, करीम एमडी सिराज को अदालत में पेश करने के लिए अमृतसर लेकर पहुंची। भारी सुरक्षा के बीच आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद यह टीम मीडिया से बचते हुए वापस लौट गई। 
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यह है मामला
एसटीएफ ने 30 जनवरी 2020 को आकाश विहार स्थित अकाली नेता अनवर मसीह की कोठी से 188 किलो हेरोइन, नशीला पाउडर व अन्य केमिकल के ड्रम बरामद किए थे। पकड़े गए आरोपियों ने कोठी में हेरोइन बनाने के लिए फैक्टरी बना रखी थी। एसटीएफ की टीमों ने अलग-अलग दबिश देकर 197 किलो हेरोइन और डेढ़ दर्जन आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था। 
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अदालत ने एनआइए की याचिका को किया रद्द
वकील कपिल शर्मा ने बताया कि एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने अमृतसर की कोर्ट में याचिका दायर की थी कि वह उक्त मामले को गुजरात की ही कोर्ट में ही चलाना चाहती है लेकिन न्यायाधीश ने एनआईए की इस याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि यह स्थानीय अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अब एनआईए को मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा।

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