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चंडीगढ़ की नाबालिग लड़की से हैदराबाद में किया था दुष्कर्म, अब अदालत ने दी ये सजा

Fri, 19 Oct 2018 01:02 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 19 Oct 2018 01:02 AM IST
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10 years imprisonment for misdeed accused
सांकेतिक तस्वीर

वर्ष 2017 के गैंगरेप और किडनैंपिंग मामले में दोषी नसीम को एडिनशल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज पूनम आर जोशी की अदालत ने गुरुवार को आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो एक्ट-6 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई है। नसीम पर नाबालिग लड़की के साथ हैदराबाद स्थित अपने घर में रखकर दुष्कर्म करने का आरोप साबित हुआ था। 

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जिला अदालत ने बीते मंगलवार को नसीम को दोषी करार दिया था। वहीं मामले में दूसरे आरोपी अरुण को आरोप साबित न होने के कारण बरी कर दिया था। पीड़िता के भाई ने पुलिस में शिकायत में दर्ज कर बताया था कि 4 सितंबर 2017 को उसकी बहन घर से निकली थी, लेकिन वह घर नहीं आई। भाई ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ उसे ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। 
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करीब 45 दिन बाद जब पीड़िता लौटकर घर आई तो उसने बताया कि अरुण कुमार उसे उसके घरवालों को जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती अपने साथ ले गया था। उसके बाद वह पीड़िता को ट्रेन से दिल्ली ले गया, जहां से वे हैदराबाद चले गए। हैदराबाद में नसीम से मिले जहां दोनों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। 
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पीड़ित के घर लौटने के बाद पुलिस ने इस केस में अरुण और नसीम के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले में कोर्ट ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा- 363, 366, 120बी, 376डी और पॉक्सो एक्ट की धारा- 6 के तहत आरोप तय किए थे।

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