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बिहार: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मौत की सजा, पॉक्सो समेत कई धाराओं के तहत ठहराया था दोषी
Fri, 28 Jan 2022 10:53 PM IST
न्यूज डेस्क
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अररिया
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Published by: न्यूज डेस्क
Updated Fri, 28 Jan 2022 10:53 PM IST
सार
आरोपी को भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया।
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अदालत
- फोटो : Social Media
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विस्तार
बिहार के अररिया जिले की अदालत ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश शशिकांत राय ने आरोपी को यह सजा सुनवाई। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही आरोपी को दोषी पाया गया था।
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इस मामले की सुनवाई काफी तेजी से हुई। एक अधिकारी के मुताबिक पिछले साल 2 दिसंबर, को भरगामा थाने में ओरोपी मोहम्मद मेजर (48) के विरुद्ध पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके एक दिन पूर्व ही यह घटना सामने आयी थी। पुलिस ने 12 जनवरी को आरोप पत्र दाखिल किया।
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अदालत ने 20 जनवरी से इस मामले का संज्ञान लिया। बृहस्पतिवार को इस मामले में सजा सुना दी गई। यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत मौत की सजा सुनाई गई है। एससी/एसटी अधिनियम में भी आरोपी को सजा दी गई है।
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