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बिहार: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मौत की सजा, पॉक्सो समेत कई धाराओं के तहत ठहराया था दोषी

Fri, 28 Jan 2022 10:53 PM IST
न्यूज डेस्क न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अररिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अररिया Published by: न्यूज डेस्क Updated Fri, 28 Jan 2022 10:53 PM IST
सार

आरोपी को भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया।

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Bihar: The accused of raping a minor was sentenced to death, convicted under several sections including POCSO
अदालत - फोटो : Social Media

विस्तार

बिहार के अररिया जिले की अदालत ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश शशिकांत राय ने आरोपी को यह सजा सुनवाई। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही आरोपी को दोषी पाया गया था।

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इस मामले की सुनवाई काफी तेजी से हुई। एक अधिकारी के मुताबिक पिछले साल 2 दिसंबर, को भरगामा थाने में ओरोपी मोहम्मद मेजर (48) के विरुद्ध पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके एक दिन पूर्व ही यह घटना सामने आयी थी। पुलिस ने 12 जनवरी को आरोप पत्र दाखिल किया।
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अदालत ने 20 जनवरी से इस मामले का संज्ञान लिया। बृहस्पतिवार को इस मामले में सजा सुना दी गई।  यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत मौत की सजा सुनाई गई है। एससी/एसटी अधिनियम में भी आरोपी को सजा दी गई है।    

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