Bihar News: आदेश की अवहेलना और लापरवाही पर महिला पीएसआई निलंबित, जानें पूरा मामला
Bihar: पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीएसआई भवानी कुमारी ने उक्त कांड में आरोप पत्र संख्या 398/24 दिनांक 30 नवंबर 2024 को न्यायालय में समर्पित किए जाने की सूचना दी थी, लेकिन आरोप पत्र की विधिवत रिसिविंग अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
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कार्य में घोर लापरवाही, आदेश की अवहेलना और अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने की नीयत से न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित नहीं करने के मामले में सोनबरसा थाना में पदस्थापित महिला पीएसआई भवानी कुमारी को निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र सीतामढ़ी निर्धारित किया गया है। पीएसआई भवानी कुमारी पर एक कांड की आवेदिका ने गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद एसपी ने मामले की जांच कराते हुए निलंबन की कार्रवाई की।
जानकारी के अनुसार, सोनबरसा थाना में दर्ज दहेज निषेध अधिनियम से संबंधित कांड संख्या 264/24 की आवेदिका कौशल्या कुमारी ने अनुसंधानकर्ता पीएसआई भवानी कुमारी के विरुद्ध शिकायत करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित न किए जाने का आरोप लगाया था। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एसपी कार्यालय की ओर से भी पीएसआई को कई बार निर्देशित किया गया कि वे शीघ्र आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित करें, लेकिन उन्होंने टालमटोल करते हुए गोलमोल जवाब दिया।
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हालांकि, पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीएसआई भवानी कुमारी ने उक्त कांड में आरोप पत्र संख्या 398/24 दिनांक 30 नवंबर 2024 को न्यायालय में समर्पित किए जाने की सूचना दी थी, लेकिन आरोप पत्र की विधिवत रिसिविंग अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
एसपी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आरोप पत्र समर्पण में पांच माह से अधिक का विलंब अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने की मंशा को दर्शाता है। यह आचरण कार्य में घोर लापरवाही, आदेश का उल्लंघन, अनुशासनहीनता और एक पुलिस पदाधिकारी के लिए अयोग्य आचरण की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।