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Bihar News: पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की जमानत अर्जी खारिज, अब जिला जज से करेंगे अपील

Thu, 19 Oct 2023 04:18 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान Published by: अरविंद कुमार Updated Thu, 19 Oct 2023 04:18 PM IST
सार

Bihar News: पूर्व बाहुबली सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बेल पिटीशन दाखिल करने के बाद कई घंटे तक बहस चली, उसके बाद जज ने अपने फैसले में बेल खारिज कर दिया।

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Bihar News Bail application of former Bahubali MP Shahabuddin son Osama Shahab rejected
ओसामा शहाब - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सीवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की गिरफ्तारी के दूसरे दिन उनके वकील की तरफ से एसीजेएम- 9 अभिषेक कुमार जज के यहां बेल पिटीशन दाखिल किया गया था। इसकी सुनवाई करते हुए जज ने बेल खारिज कर दिया है, जिसके बाद समर्थकों में फिर एक बार मायूसी हाथ लगी है। बेल पिटीशन दाखिल करने के बाद घंटों तक चली बहस के बाद जज ने अपने फैसले में बेल खारिज कर दिया है।

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आपको बता दें कि सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के ऊपर हुसैनगंज थाना क्षेत्र में छपिया गांव के फुलवारी में स्थित 42 कट्ठा जमीन के मामले में बीते छह अक्तूबर को जमीन मालिक अभिषेक कुमार उर्फ जिमी के द्वारा फोन पर धमकी देने और गोलीबारी के मामले में हुसैनगंज थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया था। इसके बाद ओसामा शहाब राजस्थान के कोटा जिले में धारा-151 के तहत कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसकी सूचना पर हुसैनगंज पुलिस कोटा जाकर ओसामा को अपने साथ लाई और एसीजेएम-9 के यहां कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।
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क्या कहते हैं वकील
ओसामा शहाब के गिरफ्तारी के दूसरे दिन उनके वकील के द्वारा सीवान के व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम-9 में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इसके बाद से उनके वकील मुन्ना कुमार द्वारा काफी देर तक अपना पक्ष रखा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस जमीन के बाउंड्री तोड़ने एवं गोलीबारी का आरोप लगाया गया है। उस मामले में ओसामा शहाब तो है ही नहीं, वह सलमान नामक व्यक्ति का उसमें जमीन है, जो बाउंड्री उसके कब्जे में है। उसी की नापी की बात चल रही थी, लेकिन वहां नापी नहीं कराई गई है।
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आपको बता दें कि वकील मुन्ना कुमार ने बताया कि कोर्ट की भी कुछ मजबूरी थी। कुछ धाराओं को लेकर जिसकी वजह से यहां से बेल नहीं हो पाया। लेकिन अब हम लोग जिला जज के यहां जमानत के लिए अपील करेंगे, जहां उम्मीद है कि जल्दी उन्हें जमानत मिल जाएगी।

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