बिहार: फसल क्षति पर किसानों को कितना मुआवजा मिलेगा, कब तक करें आवेदन? मंत्री रामकृपाल यादव ने बता दी सारी बात
बिहार के किसानों के लिए काम की खबर है। अब सरकार फसल सहायता योजना के जरिए उन्हें मुआवज देगी। इसके लिए सहकारिता विभाग के मंत्री रामकृपाल यादव ने किसानों से आवेदन देने की अपील की है। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला ...
विस्तार
खरीफ 2026 में फसल क्षति से प्रभावित किसानों को बिहार सरकार आर्थिक सहायता देगी। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने पात्र किसानों से बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। योजना के तहत अब तक करीब 73 हजार किसानों के आवेदनप्राप्त हो चुके हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत फसल उत्पादन में 20 प्रतिशत तक क्षतिहोने पर किसानों को ₹7,500 प्रति हेक्टेयरऔर 20 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर ₹10,000 प्रति हेक्टेयरकी सहायता राशि दी जाएगी। यह लाभ अधिकतम दो हेक्टेयरतक की फसल के लिए मिलेगा। योजना का लाभ रैयत, गैर-रैयत और आंशिक रूप से रैयत एवं गैर-रैयत किसानों को दिया जाएगा।
मंत्री ने किसानों से की अपील
सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि किसानों की खुशहाली और आर्थिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि फसल क्षति की स्थिति में किसानों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना महत्वपूर्ण है। उन्होंने पात्र किसानों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना 31 अक्टूबर तक आवेदन करनेकी अपील की, ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच सके।
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इन फसलों को किया गया अधिसूचित
मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि खरीफ 2026 के लिए पंचायत स्तर पर अगहनी धान और भदई मकई को अधिसूचित किया गया है। वहीं जिला स्तर पर सोयाबीन, मखाना, आलू, बैंगन, टमाटर और गोभीको योजना में शामिल किया गया है। संबंधित फसलों और जिलों की पूरी सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन
पात्र किसान 31 अक्टूबर 2026तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत किसान सीधे आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कृषि विभाग में संधारित एवं सत्यापित रैयत श्रेणी के किसान रैयत अथवा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर-रैयत श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं।
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आवेदन में देनी होगी फसल और रकबे की जानकारी
आवेदन करते समय किसानों को संबंधित फसल और बुआई के रकबे की जानकारी देनी होगी। सत्यापन के दौरान निर्धारित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। रैयत किसानों के लिए 31 मार्च 2025 के बाद जारी अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्रया 31 मार्च 2026 के बाद जारी राजस्व रसीदऔर निर्धारित घोषणा-पत्र जरूरी होगा। घोषणा-पत्र पर वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।
ऑनलाइन आवेदन कहां करें?
किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सहकारिता विभाग की वेबसाइट देखी जा सकती है। किसान सुगम कॉल सेंटर के टोल-फ्री नंबर 1800 3454 110पर भी संपर्क कर सकते हैं।