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भोपाल: कोविड-19 की रोकथाम के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर तीन दिन तक बंद करनी पड़ेगी दुकान
Tue, 07 Jul 2020 03:09 PM IST
Tanuja Yadav
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Tanuja Yadav
Updated Tue, 07 Jul 2020 03:09 PM IST
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कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन ना करने पर मिलेगी सजा
- फोटो : PTI
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कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर राज्य सरकारें अपनी ओर से जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने पर जोर दे रही हैं। इसी सिलसिल में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि अगर कोई दुकान, मॉल, कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें तीन दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा।
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जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किया है कि शहर के प्रतिष्ठान जो खुद कोविड-19 को लेकर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करेंगे या आंगुतकों की ओर से इन पर अमल कराने में विफल रहेंगे उन्हें तीन दिन के लिये बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा उल्लंघनकर्ता को शहर के चेक पोस्ट, बुखार दवाखानों और कोविड-19 संबंधित जागरुकता के कार्य में कोरोना योद्धा के तौर पर काम करना होगा।
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जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि यह आदेश मंगलवार से लागू कर दिया गया है। आदेश के उल्लंघन की निगरानी के लिये अधिकारियों के दलों का गठन किया गया है। आदेश में कहा गया है कि विभिन्न प्रतिष्ठानों की ओर से कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों के उल्लंघन की खबरों के बाद यह फैसला लिया गया है।
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इससे पहले सोमवार को प्रदेश के ग्वालियर में भी जिला प्रशासन ने ऐसा ही आदेश जारी किया था। इसमें सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 की रोकथाम के दिशा निर्देशों का पालन ना करने वाले या मास्क नहीं पहने जाने पर लोगों से जुर्माने के साथ-साथ तीन दिन तक कोरोना कार्यकर्ता के रूप में कार्य कराने के आदेश दिए गये थे।
