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Rapido: रैपिडो पर भ्रामक विज्ञापनों के लिए ₹10 लाख का जुर्माना, उपभोक्ता प्राधिकरण सीसीपीए की कड़ी कार्रवाई

Thu, 21 Aug 2025 10:15 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Thu, 21 Aug 2025 10:15 PM IST
सार

देश के शीर्ष उपभोक्ता निगरानी संस्थान केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) (सीसीपीए) ने राइड-हेलिंग सेवा Rapido (रैपिडो) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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CCPA Fines Rapido Rs 10 Lakh for Misleading Ads, Orders Refunds to Cheated Users
Rapido - फोटो : Rapido

विस्तार

देश के शीर्ष उपभोक्ता निगरानी संस्थान केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) (सीसीपीए) ने राइड-हेलिंग सेवा Rapido (रैपिडो) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सीसीपीए का कहना है कि कंपनी ने अपने विज्ञापनों के जरिए उपभोक्ताओं को गुमराह किया और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को अपनाया।
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कौन से विज्ञापन बने विवाद की वजह
सीसीपीए की प्रमुख निधि खरे की अगुवाई में प्राधिकरण ने खुद संज्ञान लेते हुए रैपिडो के दो कैंपेन - 'गारंटीड ऑटो' और '5 मिनट में ऑटो या ₹50 पाओ' की जांच की। इसमें पाया गया कि ये विज्ञापन भ्रामक थे और इन्हें तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया।

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लंबे समय तक चला विज्ञापन कैंपेन
आदेश में कहा गया कि रैपिडो अपनी सेवाएं 120 से अधिक शहरों में देता है। और ये विज्ञापन करीब 548 दिन (लगभग डेढ़ साल) तक कई भाषाओं में लगातार चलाए गए। इसी कारण उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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उपभोक्ताओं को मिलेगा रिफंड
सीसीपीए ने आदेश दिया कि जो भी ग्राहक '5 मिनट में ऑटो या ₹50 पाओ' ऑफर का फायदा नहीं ले पाए और उन्हें 50 रुपये का वादा किया हुआ मुआवजा नहीं मिला। उन्हें यह रकम बिना देरी और बिना किसी शर्त के वापस दी जाए। 

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भारी शिकायतों की अनदेखी
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर अप्रैल 2023 से मई 2024 के बीच 575 शिकायतें रैपिडो के खिलाफ दर्ज हुईं। इनमें ज्यादा वसूली, पैसे वापसी न करना, वादे के अनुसार सेवा न देना और अन्य कमियां शामिल थीं। सीसीपीए का कहना है कि शिकायतें नियमित रूप से कंपनी के साथ साझा की गईं। लेकिन रैपिडो ने उन्हें सुलझाने की कोई कोशिश नहीं की।

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सीसीपीए का कड़ा रुख
प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि रैपिडो का रवैया साफ तौर पर उपभोक्ता अधिकारों के प्रति लापरवाही दर्शाता है। कई मौके मिलने के बावजूद कंपनी आरोपों को गलत साबित करने में नाकाम रही। सीसीपीए का निष्कर्ष है कि कंपनी ने भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लिया है। इसलिए उपभोक्ता हित में कड़ी कार्रवाई जरूरी है। 

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रैपिडो की चुप्पी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले पर रैपिडो के किसी अधिकारी ने कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया।

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