सुल्तानपुर के कोर्ट में दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की डिस्चार्ज अर्जी पर शनिवार को बहस नहीं हो पाई। अभियोजन पक्ष ने अर्जी पर आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अब इस मामले में 19 सितंबर को सुनवाई तय की है। भारती के वकील रुद्र प्रताप सिंह मदन ने हाल ही में यह डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की थी। यह मामला यूपी के अस्पतालों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। 10 जनवरी 2021 को अमेठी के जगदीशपुर के हरपालपुर गांव निवासी शोभनाथ साहू ने जगदीशपुर थाने में सोमनाथ भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।