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तिहरे हत्याकांड के नौ दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा

कुरुक्षेत्र। गांव पिंडारसी के पास करीब आठ साल पहले भेड़ बकरियां लूटने के मामले में अदालत ने नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को छह-छह हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा। दोषियों में एक महिला भी शामिल है। वारदात की दो आरोपी महिलाओं को अदालत ने साक्ष्य न मिलने पर बरी कर दिया। अदालत से सजा मिलते ही दोषी फफकने लगे। दोषी बावरिया गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं। दोषियों में राजस्थान के दौसा वासी रामलाल, उसके दो भाई बत्री और फोकरिया, भरतपुर वासी कमलेश, जयपुर वासी दो भाई यादराम उर्फ बेरा व मुकेश, रमेश कुमार, हरकेश और दौसा की ही मीरा देवी शामिल हैं। 21 मई 2018 को वारदात को अंजाम दिया गया था। पिंडारसी के रहने वाले राजा राम व अर्जुन के अलावा संदीप वासी सल्पानी गांव के ही रेलवे स्टेशन के पास डेरे में रहते थे ओर भेड बकरी रखते थे, जिनके पास करीब 500 भेडे, 3 बकरी, 2 बकरी के बच्चे व 2 गधे थे और ये सभी भेडों के पास सोते थे। इसी दिन सुबह 5 बजे रेलवे लाइन पर बड़ी संख्या में भेड़े ट्रेन से कटे जाने की सूचना भाई ईश्म सिंह को मिली थी। उन्होंने बताया कि जब वह रेलवे लाईनों पर आया तो देखा कि रेलवे लाईनों पर काफी भेडें कटी पड़ी है तथा कुछ भेडें घायल थी। उसके बाद उसने अपने भाईयों की तलाश की तो खेतों के पास गढ्ढों में राजा राम व अर्जुन मृत पड़े थे जबकि संदीप गंभीर अवस्था में घायल था। तीनों के मुंह पर प्लास्टिक की टेप लगी थी तो हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। सूचना पर जीआरपी टीम भी पहुंची थी तो जांच के दौरान पाया कि 60-62 भेडें रेलवे लाईनों पर कटी पड़ी थी व करीब 17 भेडें घायल थी। करीब 175 भेडे, 2 बकरी, 2 गधे बाड़े मे थी तथा जो करीब 250 भेडें चोरी हो गई थी। जिला न्यायवादी जयमल ने बताया कि 30 मई 2018 को जांच के दौरान हरकेश उर्फ राकेश, यादराम उर्फ बेरा, रामलाल, बन्नी, मुकेश, कमलेश, रमेश कुमार तथा महिला मुथरा, मीरा व बरखा को गिरफ्तार किया गया था। गत 13 अक्टूबर को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर हरकेश उर्फ राकेश, फोकरिया, यादराम उर्फ बेरा, रामलाल, बन्नी, मुकेश, कमलेश, रमेश कुमार तथा महिला मीरा वासीयान राजस्थान को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 396 के तहत आजीवन कठोर कारावास व 5/5 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा व धारा 120-बी (1) के तहत 5-5 साल कठोर कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में एक माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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