नूंह जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में आरोपी राम किशोर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही पीड़िता के पुनर्वास और सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नूंह को 4 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।