दशकों पुराने कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। जिसके तहत अदालत ने कहा कि 'नदी पर किसी एक राज्य का अधिकार नहीं है।' अदालत ने अपने फैसले में तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में कटौती की है। जिसके हिसाब से अब तमिलनाडु को 177.25 टीएमसी पानी मिलेगा जबकि कर्नाटक को 14.75 टीएमसी अतिरिक्त पानी मिलेगा। आइए आपको सुनाते हैं इस ऐतिहासिक फैसले पर तमिलनाडु, कर्नाटक सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की राय।
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