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पूर्व दर्जाधारी मंत्री के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
Updated Wed, 24 Jan 2018 10:17 PM IST
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चिन्यालीसौड़। नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में पूर्व दर्जाधारी एवं सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष संतोष कुमार के खिलाफ धरासू थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। क्षेत्र के आधा दर्जन ग्रामीणों ने संतोष कुमार पर नौकरी दिलाने के नाम पर साढ़े नौ लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया है।
ब्लाक के मथोली गांव निवासी सुमेर दास, श्यामपुर निवासी सुरेंद्र, दड़माली के राजेश लाल, घियाकोटी कांसी के राकेश एवं विनोद और प्रतापनगर टिहरी के मस्तराम ने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दर्जाधारी रहे संतोष कुमार ने उनसे नौकरी दिलाने के नाम पर साढ़े नौ लाख रुपये लिए। इसमें आधी धनराशि बैंक खाते के माध्यम से और शेष देहरादून में उनके आवास पर जाकर दी थी। पैसा देने के बाद भी नौकरी न मिलने पर ग्रामीण स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पीड़ित ग्रामीणों ने बीते नवंबर में मुख्यमंत्री से मामले की शिकायत की थी।
मामले में एसपी ददनपाल का कहना है कि सीएम कार्यालय से मामले में पत्र मिलने पर सीओ से जांच करवाई गई थी। इसमें कुछ तथ्य सामने आने पर थाना धरासू को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए। इस पर धरासू थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंसं की धारा 420 में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
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ब्लाक के मथोली गांव निवासी सुमेर दास, श्यामपुर निवासी सुरेंद्र, दड़माली के राजेश लाल, घियाकोटी कांसी के राकेश एवं विनोद और प्रतापनगर टिहरी के मस्तराम ने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दर्जाधारी रहे संतोष कुमार ने उनसे नौकरी दिलाने के नाम पर साढ़े नौ लाख रुपये लिए। इसमें आधी धनराशि बैंक खाते के माध्यम से और शेष देहरादून में उनके आवास पर जाकर दी थी। पैसा देने के बाद भी नौकरी न मिलने पर ग्रामीण स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पीड़ित ग्रामीणों ने बीते नवंबर में मुख्यमंत्री से मामले की शिकायत की थी।
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मामले में एसपी ददनपाल का कहना है कि सीएम कार्यालय से मामले में पत्र मिलने पर सीओ से जांच करवाई गई थी। इसमें कुछ तथ्य सामने आने पर थाना धरासू को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए। इस पर धरासू थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंसं की धारा 420 में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
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