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चोरी के दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो काशीपुर।
Updated Thu, 25 Oct 2018 12:30 AM IST
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एक फर्म की दराज से साढ़े तीन लाख रुपये की नकदी चोरी करने के दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीन-तीन साल का कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
बाजपुर रोड स्थित आकांक्षा ऑटोमोबाइल पर कार्यरत अजय रावत ने आईटीआई पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11/12 जनवरी 2011 की रात चोरों ने उनकी फर्म के ताले तोड़कर काउंटर की दराज से करीब साढ़े तीन लाख रुपये चुरा लिए।
विवेचना अधिकारी रमेश तनवार ने 16 जनवरी 2011 को चोरी की वारदात का खुलासा कर ग्राम खरमासा निवासी राजू और वैशाली कालोनी निवासी ओम सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर उक्त फर्म से चोरी किए गए 3.34 लाख रुपये की रकम भी बरामद की थी।
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अभियोग पत्र दायर होने पर इस मुकदमे का सत्र परीक्षण सिविल जज(सी.डि)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ अनुज कुमार साहनी ने मुकदमे में पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का परिशीलन करने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों राजू व ओम सिंह को दोषी करार देते हुए उन्हें धारा 380 व 411 में तीन-तीन वर्ष के कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
चोरी के मामले में पांच दिन बाद रिपोर्ट दर्ज
काशीपु। ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) निवासी वाहिद हुसैन उर्फ बब्बन बाजपुर रोड स्थित एक पेपर मिल में काम करता है। वह लक्ष्मीपुर पट्टी में संग्रह अमीन नसीम के मकान में किराए पर रहता है। 15 अक्तूबर को वाहिद अपने परिजनों के साथ बाजपुर गया था। 19 अक्तूबर को जब वह वापस लौटा तो अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे 60 हजार रुपये, सात तौले सोने और करीब 40 तौले सोने के जेवर गायब थे। मामले में वाहिद ने बांसफोड़ान चौकी पुलिस को तहरीर सौंपी थी। पुलिस ने चार दिन बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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बाजपुर रोड स्थित आकांक्षा ऑटोमोबाइल पर कार्यरत अजय रावत ने आईटीआई पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11/12 जनवरी 2011 की रात चोरों ने उनकी फर्म के ताले तोड़कर काउंटर की दराज से करीब साढ़े तीन लाख रुपये चुरा लिए।
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विवेचना अधिकारी रमेश तनवार ने 16 जनवरी 2011 को चोरी की वारदात का खुलासा कर ग्राम खरमासा निवासी राजू और वैशाली कालोनी निवासी ओम सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर उक्त फर्म से चोरी किए गए 3.34 लाख रुपये की रकम भी बरामद की थी।
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अभियोग पत्र दायर होने पर इस मुकदमे का सत्र परीक्षण सिविल जज(सी.डि)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ अनुज कुमार साहनी ने मुकदमे में पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का परिशीलन करने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों राजू व ओम सिंह को दोषी करार देते हुए उन्हें धारा 380 व 411 में तीन-तीन वर्ष के कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
चोरी के मामले में पांच दिन बाद रिपोर्ट दर्ज
काशीपु। ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) निवासी वाहिद हुसैन उर्फ बब्बन बाजपुर रोड स्थित एक पेपर मिल में काम करता है। वह लक्ष्मीपुर पट्टी में संग्रह अमीन नसीम के मकान में किराए पर रहता है। 15 अक्तूबर को वाहिद अपने परिजनों के साथ बाजपुर गया था। 19 अक्तूबर को जब वह वापस लौटा तो अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे 60 हजार रुपये, सात तौले सोने और करीब 40 तौले सोने के जेवर गायब थे। मामले में वाहिद ने बांसफोड़ान चौकी पुलिस को तहरीर सौंपी थी। पुलिस ने चार दिन बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।