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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Killer husband life imprisonment, a fine of 20 thousand

हत्यारे पति को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना

Thu, 16 Jul 2015 01:03 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रुद्रपुर।
ब्यूरो/अमर उजाला, रुद्रपुर। Updated Thu, 16 Jul 2015 01:03 AM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र कुकरेती की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी को मारने वाले पति को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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शासकीय अधिवक्ता एनएस धामी के अनुसार दिनेशपुर निवासी नीला सरकार ने सात अगस्त 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि उसने अपनी पुत्री बसंती का विवाह 2013 में शक्तिफार्म सितारगंज निवासी भागीरथ मंडल के साथ करवाया था।
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विवाद के बाद ही पति भागीरथ, ससुर नमई मंडल, सास प्रमिला मंडल, देवर सुजीत मंडल कम दहेज लाने के लिए बेटी बसंती का उत्पीड़न करने लगे। छह अगस्त 2013 को पति भागीरथ मंडल द्वारा मोटरसाइकिल की मांग की गई। जिस पर उन्होंने असमर्थता जताई।
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सात अगस्त 2013 को ससुरालियों से सूचना मिली की उनकी बेटी लापता हो गई है। जिस पर वह परिजनों के साथ शक्तिफार्म पहुंची और बेटी की खोजबीन की। उसी दिन पूर्वाह्न 11:30 बजे ससुराल की बगल में ही उसकी बेटी की लाश मिली। जिसे घास के पत्तों से ढका गया था।


 इतने में ससुराली मौके से भाग निकले। जिस पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी पति भागीरथ मंडल की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तकिया बरामद कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। शासकीय अधिवक्ता द्वारा मामले में दस गवाह पेश किए गए।

 जिला जज आरसी कुकरेती ने गवाहों के बयानों और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पति भागीरथ मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं ससुर नमई मंडल, सास प्रमिला मंडल, देवर सुजीत मंडल को हत्या के षडयंत्र रचने का दोषी मानते हुए दो साल के कारावास, दो हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।

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