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प्रिया और सुधीर की संपत्ति के कुर्की आदेश

Tue, 13 Mar 2018 12:22 AM IST
अमर उजाला रुद्रपुर।
अमर उजाला रुद्रपुर। Updated Tue, 13 Mar 2018 12:22 AM IST
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Attachment order of property of Priya and Sudhir
नेशनल हाईवे - फोटो : अमर उजाला

एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले में आरोपी बनाई गई एलाइड इंफ्रा की एमडी प्रिया शर्मा और निदेशक सुधीर चावला की संपत्ति कुर्क करने के आदेश नैनीताल जिला कोर्ट ने दे दिए हैं। पुलिस दो दिन के भीतर दोनों की संपत्ति की कुर्की करेगी। 

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भूमि मुआवजा घोटाले में एसआईटी के विवेचक और सीओ सिटी स्वतंत्र कुमार ने 26 जनवरी को एलाइड इंफ्रा की एमडी प्रिया शर्मा निवासी मुखानी हल्द्वानी और निदेशक सुधीर चावला निवासी एलायंस किंगस्टन स्टेट, रुद्रपुर के खिलाफ कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद दो और मुकदमे प्रिया के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में दर्ज हुए।
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प्रिया और सुधीर के खिलाफ किच्छा थाने में भी मुकदमा दर्ज हुआ था। गिरफ्तारी के डर से प्रिया और सुधीर भूमिगत हो गए थे। कुर्की के नोटिस चस्पा होने के बाद भी दोनों सामने नहीं आए थे। सीओ काशीपुर राजेश भट्ट ने बताया कि सोमवार को पुलिस ने जिला कोर्ट नैनीताल से दोनों की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश ले लिए हैं। दो दिन के भीतर कुर्की कर दी जाएगी। 

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