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पुलिस हिरासत में जियाउद्दीन मुकदमें की सीबीआई जांच तेज
Updated Wed, 10 Jan 2018 12:33 AM IST
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काशीपुर। ग्राम बैलजुड़ी निवासी जियाउद्दीन की पुलिस अभिरक्षा में मौत के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने उसके दो चाचाओं को गवाही के लिए देहरादून कार्यालय बुलाया था, लेकिन उन्होंने किराए के लिए पैसे न होने की वजह से देहरादून जाने में असमर्थता जताई। अब सीबीआई की टीम काशीपुर आएगी।
मोहल्ला काजीबाग निवासी युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में कटोराताल चौकी पुलिस ने बीते साल 25 फरवरी को ग्राम बैलजूड़ी निवासी जियाउद्दीन को हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान 28 फरवरी को पुलिस अभिरक्षा में उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के पिता मोहम्मद यासीन ने कोतवाली में तत्कालीन चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार, कांस्टेबल बलवंत, मनोज समेत चार-पांच अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एसएसपी ने इस मामले में तीनों नामजद आरोपियों को निलंबित कर दिया था। विवेचना इंस्पेक्टर मल्लीताल विपिन चंद्र पंत ने की। हाइकोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। विवेचना सीबीआई (एसपीई) के उपाधीक्षक एमएस नेगी कर रहे हैं। टीम ने इस मुकदमे से जुड़े दस्तावेज कब्जे में ले लिए हैं। उपाधीक्षक नेगी ने बताया कि इस मुकदमे से जुड़े सभी दस्तावेज और पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। सिविल पुलिस से इस केस से जुड़ा इनपुट ले लिया गया है। जल्द ही टीम काशीपुर आकर जांच प्रक्रिया शुरू कर देगी। इस मामले में मृतक के चाचा थाना कुंडा के ग्राम बैलजुड़ी निवासी सलीम और मुस्तकीम पुत्रगण रौनक शाह को बयान दर्ज कराने के लिए धारा 160 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।
इधर, मृतक के पिता मो. यासीन ने बताया कि परिवार बेहद मुफलिसी के दौर से गुजर रहा है। उनके भाइयों के पास देहरादून जाने का किराया तक नहीं है। इस संबंध में सलीम ने सीबीआई अधिकारी को फोन कर अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने खुद काशीपुर आकर बयान दर्ज करने का आश्वासन दिया।
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किराए के लिए पैसे न होने पर सीबीआई कार्यालय नहीं जा सके गवाह
बयान दर्ज करने खुद काशीपुर आएगी सीबीआई की टीम
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मोहल्ला काजीबाग निवासी युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में कटोराताल चौकी पुलिस ने बीते साल 25 फरवरी को ग्राम बैलजूड़ी निवासी जियाउद्दीन को हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान 28 फरवरी को पुलिस अभिरक्षा में उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के पिता मोहम्मद यासीन ने कोतवाली में तत्कालीन चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार, कांस्टेबल बलवंत, मनोज समेत चार-पांच अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एसएसपी ने इस मामले में तीनों नामजद आरोपियों को निलंबित कर दिया था। विवेचना इंस्पेक्टर मल्लीताल विपिन चंद्र पंत ने की। हाइकोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। विवेचना सीबीआई (एसपीई) के उपाधीक्षक एमएस नेगी कर रहे हैं। टीम ने इस मुकदमे से जुड़े दस्तावेज कब्जे में ले लिए हैं। उपाधीक्षक नेगी ने बताया कि इस मुकदमे से जुड़े सभी दस्तावेज और पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। सिविल पुलिस से इस केस से जुड़ा इनपुट ले लिया गया है। जल्द ही टीम काशीपुर आकर जांच प्रक्रिया शुरू कर देगी। इस मामले में मृतक के चाचा थाना कुंडा के ग्राम बैलजुड़ी निवासी सलीम और मुस्तकीम पुत्रगण रौनक शाह को बयान दर्ज कराने के लिए धारा 160 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।
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इधर, मृतक के पिता मो. यासीन ने बताया कि परिवार बेहद मुफलिसी के दौर से गुजर रहा है। उनके भाइयों के पास देहरादून जाने का किराया तक नहीं है। इस संबंध में सलीम ने सीबीआई अधिकारी को फोन कर अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने खुद काशीपुर आकर बयान दर्ज करने का आश्वासन दिया।
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किराए के लिए पैसे न होने पर सीबीआई कार्यालय नहीं जा सके गवाह
बयान दर्ज करने खुद काशीपुर आएगी सीबीआई की टीम