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हादसे में मजदूर की मौत के मामले में आरोपी दोषमुक्त

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 22 May 2022 01:24 AM IST
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Accused acquitted in case of death of laborer in accident
काशीपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अपील पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर सड़क हादसे के आरोपी को दोष मुक्त करार दिया है।
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बाजपुर निवासी सब्बू ने कोतवाली बाजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि आठ फरवरी 2011 को नब्बू अली मजदूरी के लिए पैदल आ रहा था। इस बीच बस चालक ने लापरवाही से उसे टक्कर मार दी। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच के बाद आरोपी ग्राम बन्नाखेड़ा बाजपुर निवासी माया राम के खिलाफ धारा 279,338, 304ए के तहत कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।
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निचली अदालत ने 14 नवंबर 2017 को आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए धारा 304 में दो वर्ष सश्रम की सजा सुनाई थी।
सजा के खिलाफ आरोपी ने क्षुब्ध होकर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील दायर की। न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए 14 नवंबर को निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर आरोपी को धारा 279, 338, 304ए में दोष मुक्त करने का आदेश दिया।
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