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Tehri News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Wed, 17 Sep 2025 05:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Wed, 17 Sep 2025 05:25 PM IST
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Man sentenced to 10 years in prison for raping a minor
अदालत ने अभियुक्त पर 27 हजार अर्थदंड भी लगाया
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राज्य सरकार को पीड़िता को पांच लाख रुपये प्रतिकर देने के आदेश
नई टिहरी। नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत ने 10 साल सश्रम कारावास और 27 हजार अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को प्रतिकर पांच लाख देने के आदेश दिए।
घनसाली थाने में 6 अप्रैल 2023 को घनसाली एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की तहरीर दी थी। तहरीर में बताया था कि उनकी बेटी पांच अप्रैल सुबह कुछ दस्तावेज बनाने गांव से घनसाली गई लेकिन नहीं लौटी। खोजबीन करने पर उसका पता नहीं चला। उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू की।
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नौ अप्रैल को पुलिस ने पीड़िता को अभियुक्त जसपाल सिंह निवासी कस्तल जाखणीधार के साथ बरामद कर गिरफ्तार किया। पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद अभियुक्त को 10 अप्रैल को जेल भेजा गया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि उसकी अभियुक्त से पहचान थी। दोनों में मोबाइल पर बातें होती थी। अभियुक्त होटल में नौकरी करता था। उसने झांसा दिया कि उसे शादी करने के बाद विदेश ले जाएगा।
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पांच अप्रैल 2023 को वह अभियुक्त के साथ घनसाली से नई टिहरी गई। जहां मंदिर में उन्होंने शादी की। अगले दिन वे नरेंद्रनगर के एक होटल में रुके जहां उनके बीच शारीरिक संबंध बने लेकिन नौ अप्रैल को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने छह जून को आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया। बीते दिन विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/ की अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस हुई। अभियोजन ने 14 गवाह, दस्तावेज और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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