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एक्ट में बदलावों के खिलाफ शुक्रवार से कर अधिवक्ता हड़ताल पर 

Wed, 04 May 2016 10:06 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 04 May 2016 10:06 PM IST
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Tax advocate on strike from Friday.
हड़ताल

एक अप्रैल से वाणिज्य कर विभाग की ओर से लागू किए गए संशोधित एक्ट में कई बदलावों के खिलाफ टैक्स बार एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को गढ़वाल मंडल की टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बैठक बुलाई। इसमें तय किया गया कि इस कानून के विरोध में शुक्रवार को उत्तराखंड के सभी कर अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे।

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देवभूमि टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश सक्सेना ने बताया कि वाणिज्य कर विभाग ने एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश, जो कि ज्यादातर विभाग की खराब कार्यप्रणाली और नोटिस के तामील न होने के कारण होता है, को दोबारा खोलने वाला प्रावधान धारा 31 समाप्त कर दी है। 
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कमिश्नर कार्यालय में करेंगे अधिवक्ता प्रदर्शन
धारा 51 में संशोधन कर एक पक्षीय आदेश की अपील पर एक लाख रुपये और कर निर्धारण और अर्थदंड आदेश की अपील पर पांच लाख रुपये जमा करने के बाद ही इसे स्वीकार किया जाएगा जो कि व्यापारी के स्वीकृत कर जमा के अलावा होगा। 
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व्यापारियों द्वारा अपने खाते सीए से ऑडिट कराने के बाद भी कुछ चयनित व्यापारियों के ऑडिट वाणिज्य कर विभाग बाद में कराएगा। इन सभी संशोधनों पर बैठक में तय किया गया कि शुक्रवार को प्रदेश के सभी कर अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। 


इसके अलावा कमिश्नर कार्यालय पर एकत्र होकर प्रदर्शन करेंगे। बैठक में तुषार सिंघल, अनूप नरूला, जगदीप असवाल, प्रशांत गुप्ता, सुमित ग्रोवर, जेके ग्रोवर, अमित गुप्ता, विकास शर्मा, पंकज शर्मा, महेश मिश्र आदि कर अधिवक्ता मौजूद रहे।

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