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Roorkee News: आरटीई के तहत 24 मार्च से शुरू होगी पंजीकरण प्रक्रिया
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया 24 मार्च से शुरू होने जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी।
शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अभिभावकों को निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर अपने बच्चों का पंजीकरण कर आवेदन करना होगा। विभाग ने सभी जनपदों को निर्देश दिए हैं कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि पात्र परिवार इस अवसर का लाभ उठा सकें। इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखने के लिए ऑनलाइन प्रणाली लागू की गई है।
अभिभावक घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। आरटीई के तहत प्रवेश में विद्यालय के आसपास रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि निर्धारित क्षेत्र से पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते हैं तो क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जा सकेगा। प्रवेश के लिए बच्चों की आयु 30 जून 2026 तक निर्धारित मानकों के अनुसार होनी जरूरी है।
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इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश लेने के लिए लाभार्थियों के पास आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र होना आवश्यक होना चाहिए।
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शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अभिभावकों को निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर अपने बच्चों का पंजीकरण कर आवेदन करना होगा। विभाग ने सभी जनपदों को निर्देश दिए हैं कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि पात्र परिवार इस अवसर का लाभ उठा सकें। इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखने के लिए ऑनलाइन प्रणाली लागू की गई है।
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अभिभावक घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। आरटीई के तहत प्रवेश में विद्यालय के आसपास रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि निर्धारित क्षेत्र से पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते हैं तो क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जा सकेगा। प्रवेश के लिए बच्चों की आयु 30 जून 2026 तक निर्धारित मानकों के अनुसार होनी जरूरी है।
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इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश लेने के लिए लाभार्थियों के पास आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र होना आवश्यक होना चाहिए।