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Roorkee News: युवक पर फायरिंग के मामले में आरोपी की अग्र्रिम जमानत याचिका खारिज

Wed, 04 Feb 2026 07:57 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 04 Feb 2026 07:57 PM IST
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The accused's anticipatory bail application has been rejected in the case of firing on the young man
युवक पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी है। न्यायालय ने अपराध को गंभीर मानते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि वादी आर्यन निवासी निरंजनपुर ने लक्सर कोतवाली में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया था कि 17 अक्तूबर 2025 को उसका भाई अमन अपने दोस्त अतुल के साथ भुरना गांव से लौट रहा था। रास्ते में मौजूद आरोपियों ने उसपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया था।
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गोली लगने से अमन गंभीर रूप से घायल हो गया था। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। मामले में पुलिस की पकड़ से बाहर आरोपी सोहित निवासी ग्राम भुरना की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। बचाव पक्ष की ओर से प्राथमिकी में नाम नहीं होने और आरोपों को निराधार बताते हुए अग्रिम जमानत की मांग की गई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी फौजदारी ने अपनी दलीलों में बताया कि आरोपी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर वादी के भाई को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। इसमें वह घायल हो गया। गोली लगने से उसकी जान भी जा सकती थी।




उन्होंने अपराध को गंभीर बताते हुए अग्रिम जमानत को विरोध किया। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने अपराध की प्रकृति, परिस्थिति और गंभीरता के मद्देनजर आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी है।
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