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Roorkee News: महिला से मारपीट के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Sun, 11 Oct 2026 04:21 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 04:21 PM IST
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The accused of assaulting a woman did not get anticipatory bail
लक्सर। महिला के साथ मारपीट और बदसलूकी करते हुए लज्जा भंग करने के मामले में नामजद आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि वादी महिला की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया कि 12 सितंबर को वह पशुओं का गोबर फेंकने के बाद घर लौट रही थीं। इस दौरान आरोपी ने उन्हें मार्ग पर रोक लिया। आरोप है कि आरोपी ने उनके साथ बदसलूकी करते हुए उनके कपड़े फाड़ दिए और उनके साथ अश्लील हरकत की। विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए आरोपी ने डंडे से उनकी पिटाई की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में आरोपी की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर बताया गया कि आरोप लगाने वाली महिला पर उनके पैसे बकाया होने पर महिला की ओर से पूर्व में भी उस पर झूठे आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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उस पर लगे आरोप झूठे और निराधार हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि आरोपी पर वादी महिला को रोक कर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ मारपीट करने, उसकी लज्जा भंग करने और यौन उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप हैं। मामले की विवेचना अभी जारी है। अभियोजन ने आरोपी की अग्रिम जमानत का विरोध किया। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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