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बेटे के कातिलों को उम्रकैद नहीं, बल्कि मिलें फांसी

Mon, 16 Dec 2019 11:37 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 16 Dec 2019 11:37 PM IST
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Son's slayer not hanged, hanged
लक्सर। जमीनी विवाद को लेकर एक युवक की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस पर मृतक के परिजनों ने सजा को कम बताते हुए आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
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लक्सर कस्बे के सिमली गांव निवासी सतनाम सिंह ने कस्बे के हरिद्वार रोड मोहल्ले में हीरो होंडा बाइक का शोरूम खोल रखा है। उसी के निकट दलविंदर सिंह का मकान है। दलविंदर के मकान के पास ही सतनाम सिंह की कुछ जमीन खाली पड़ी हुई थी। खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करने को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए थे। इसे लेकर दूसरे पक्ष के दलविंदर सिंह उसकी पत्नी सुरेंद्र कौर, बेटे कारज सिंह, मनप्रीत सिंह व ऐथल बुजुर्ग गांव निवासी लक्की ने सतनाम के इकलौते भतीजे मनमीत पुत्र निशांत सिंह की एक सितंबर 2015 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में हरिद्वार में चतुर्थ अपर एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं, कोर्ट से आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दिए जाने से मनमीत के परिजन खुश नहीं हैं। मनमीत की मां रेखा सिंह ने कहा कि जिस तरह अपनी इकलौती औलाद के लिए वह तिल तिल कर मर रहे हैं। उनका भी यही हर्ष होना चाहिए। दादी वचन कौर व पिता निशान सिंह का कहना है कि अभी उनके दिल को सुकून नहीं मिला है। परिजनों ने कहा कि वे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
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